जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विक्रम सिंह ने झाझा थाना कांड संख्या 160/2012 में तुंबापहाड़ निवासी लटायन यादव व जगदेव यादव को शांतनु यादव की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है तथा जुर्माना नहीं अदा करने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है.
जानकारी के अनुसार 10 नबंवर 2012 को खैरा थाना क्षेत्र के केवाल फरियता निवासी सुधीर कुमार यादव अपने बहनोई शान्तनु यादव के साथ उनके गांव बलियाडीह(झाझा) मोटरसाईकिल से जा रहा था. इसी दौरान तुंबापहाड़ के समीप लटायन यादव की पत्नी ने शान्तनु यादव को रोक कर उससे बकझक करना शुरू कर दिया उसी समय शान्तनु यादव पर लटायन यादव व जगदेव यादव ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गयी.