भोरे : सात वर्ष पुराने मारपीट के एक मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो जफर इमाम मल्लिक ने दोषी पाते हुए दो महिलाओं सहित छह लोगों को चार-चार वर्षों की सजा सुनायी है. बता दें कि 25 जून, 2010 को थावे थाने के रामचंद्रपुर गांव के प्रदीप कुमार पांडेय व उनके पिता तथा पूनम कुमारी को दाब व अन्य घातक हथियारों से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था.
अभियोजन पक्ष से एपीपी सुरेश द्विवेदी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने मृत्युंजय उपाध्याय, मुकेश उपाध्याय, अरविंद उपाध्याय, अंकित उपाध्याय, माधुरी देवी व बच्ची देवी को दोषी पाते हुए चार-चार साल की सजा सुनायी.