11 वर्षों से अपनी जमीन के लिए कर रहा जद्दोजहद
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :17 Feb 2017 12:32 AM (IST)
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न्याय की उम्मीद में संघर्ष कर रहा नगीना गोपालगंज : न्याय की उम्मीद में उम्र के अंतिम पड़ाव में नगीना अब टूट चुका है. वकील को फीस देने के लिए 74 वर्ष की उम्र में शहर में रिक्शा चला रहा है. सीओ की गलत जमाबंदी के खिलाफ अपनी जमीन के लिए वर्ष 2006 से अंचल […]
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न्याय की उम्मीद में संघर्ष कर रहा नगीना
गोपालगंज : न्याय की उम्मीद में उम्र के अंतिम पड़ाव में नगीना अब टूट चुका है. वकील को फीस देने के लिए 74 वर्ष की उम्र में शहर में रिक्शा चला रहा है. सीओ की गलत जमाबंदी के खिलाफ अपनी जमीन के लिए वर्ष 2006 से अंचल से लेकर डीएम के कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा है, फिर भी न्याय कब मिलेगा कहना मुश्किल है. उसे इस बात का भरोसा है कि आज नहीं तो कल न्याय जरूर मिलेगा. विजयीपुर थाना क्षेत्र के सुमेरपुर गांव के रहनेवाले रिक्शाचालक नगीना राम की खतियानी जमीन डीह बासगीत खाता 60, खेसरा नंबर 268, रकबा नौ डिसमिल जमीन में से खुशी लाल राम, नथुनी राम,
रामवृक्ष राम के नाम विजयीपुर के तत्कालीन सीओ ने परचा काट दिया. नथुनी राम का लड़का बागेश राम विदेश में रहता है, जबकि खुशी लाल राम का लड़का एवं राम पूजन राम का लड़का शिव पूजन राम मुंबई में व्यवसायी हैं.
उन्होंने पैसे की बदौलत न सिर्फ जमीन का परचा कटवा लिया, बल्कि उस पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी. जब इसकी जानकारी नगीना राम को हुई, तो उसने इस मामले में भूमि उपसमाहर्ता हथुआ के न्यायालय में अपील दाखिल की. भूमि उपसमाहर्ता ने नगीना राम के कागजात से संतुष्ट होने पर
जमाबंदी रद्द करने के प्रस्ताव को समाहर्ता के क्षेत्र में होने के कारण अनुशंसा कर दी.
उम्र के अंतिम पड़ाव में आंखों में आंसू और दिल में ज्वाला लिये चला रहा रिक्शा
कहते हैं अधिकारी
नगीना राम के मामले में सीओ को निर्देश दिया गया है. डीएम साहब को भी स्थिति से अवगत कराया गया है. डीएम साहब का आदेश का इंतजार है. आदेश आते ही नगीना राम को दखल कब्जा दिलाया जायेगा.
प्रमोद राम, एसडीओ, हथुआ
डीएम ने दिया था परचा रद्द करने का आदेश
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद तत्कालीन डीएम कृष्ण मोहन के कोर्ट ने दो सितंबर, 2014 को सीओ के द्वारा जारी किये गये 11 नवंबर 1992 के पीपीएचपी के परचे को गलत पाते हुए रद्द कर दिया एवं सीओ को एक सप्ताह के अंदर सुधार करने का निर्देश दिया. आज तक नगीना राम को जमीन पर कब्जा नहीं मिला.
इस बीच नगीना राम कार्यालय का चक्कर लगा कर थक गये. अंत में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां न्याय के लिए अपील की गयी, जिसमें वाद संख्या – 275/16-17 में 23 नवंबर 2016 को सीओ के अनुपस्थित रहने के कारण समय सीमा समाप्त होते देख सीओ को निर्देश दिया गया कि नगीना राम की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करें. आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.
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