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अंतरजातीय विवाह करने पर मिलेगा एक लाख

अंतरजातीय विवाह करने पर मिलेगा एक लाख संवाददाता, गोपालगंजअंतरजातीय विवाह करने पर अब प्रोत्साहन राशि बढ़ा कर एक लाख रुपये कर दी गयी है. यह एक सितंबर से लागू है. चुनाव आचार संहिता के कारण अभी इसे प्रचारित नहीं किया गया है. वैसे समाज कल्याण विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है. यह योजना […]

अंतरजातीय विवाह करने पर मिलेगा एक लाख संवाददाता, गोपालगंजअंतरजातीय विवाह करने पर अब प्रोत्साहन राशि बढ़ा कर एक लाख रुपये कर दी गयी है. यह एक सितंबर से लागू है. चुनाव आचार संहिता के कारण अभी इसे प्रचारित नहीं किया गया है. वैसे समाज कल्याण विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है. यह योजना पहले यह समाज कल्याण विभाग के पास थी. पिछले साल से बाल संरक्षण विभाग को जिम्मेवारी मिली है. इसका लाभ उन्हीं जोड़ों को मिलेगा, जो दो अलग-अलग जाति में शादी करते हैं. उपजाति में शादी करने पर नहीं. पहले पति या पत्नी के जीवित रहते पुनर्विवाह करने पर, तलाक के बाद पुनर्विवाह करने पर, दूसरे धर्म में शादी करने पर भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. योजना सिर्फ हिंदू समाज के लिए है. जोड़े में से किसी एक को बिहार का निवासी होना चाहिए. विवाह की तिथि के एक साल के अंदर ही आवेदन करना होगा. रजिस्ट्रार के यहां विवाह का निबंधन होना अनिवार्य है. साथ में वर-वधू दोनों के जन्म, आवासीय प्रमाणपत्र देने होंगे. दूल्हा जिस जिले का होगा लाभ उसी जिले में मिलेगा.

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