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चार को सश्रम कारावास

गोपालगंज : भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में शामिल चार अभियुक्तों को दोषी पाते हुए एडीजी (द्वितीय) केसरी नाथ गुप्ता की अदालत ने दो-दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सिधवलिया थाने के मलाही टोला गांव के गौतम पंडित एवं उनके अन्य परिजनों को 25 मई, 1996 की दोपहर उनके पड़ोसी हाकिम मियां, […]

गोपालगंज : भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में शामिल चार अभियुक्तों को दोषी पाते हुए एडीजी (द्वितीय) केसरी नाथ गुप्ता की अदालत ने दो-दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सिधवलिया थाने के मलाही टोला गांव के गौतम पंडित एवं उनके अन्य परिजनों को 25 मई, 1996 की दोपहर उनके पड़ोसी हाकिम मियां, सलाउद्दीन, सफी मियां, नन्हे मियां तथा दुला मियां ने मारपीट कर घायल कर दिया था. घटना के बाद पीड़ित द्वारा बरौली थाने मामला दर्ज कराया गया.

ध्यान रहे कि 1996 में सिधवलिया थाने की स्थापना नहीं हुई थी. मामले की सुनवाई के दौरान एजीपी रमनचंद्र मिश्र ने सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए अभियुक्तों के खिलाफ पक्ष रखा. न्यायालय ने चार दोषियों हाकिम मियां, सलाउद्दीन मियां, सफी मियां तथा नन्हे मियां को दो-दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वहीं, एक अभियुक्त दुला मियां की मौत हो चुकी है. बचाव पक्ष से शफीक अहमद ने बहस में भाग लिया.

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