गोपालगंज : उम्र के फेरे में अंतत: बखरी पंचायत की मुखिया को राज्य निर्वाचन आयोग ने बरखास्त कर दिया. आयोग ने अपने अंतिम फैसले में कहा है कि उम्र में फर्जीवाड़ा कर पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल की गयी. इस मामले में तत्काल प्रभाव से बरखास्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर आयोग का सूचना देने का निर्देश दिया है.
राज्य चुनाव आयोग के आदेश की प्रति पंचायती राज विभाग में पहुंचते ही हड़कंप मच गयी. बता दें कि कुचायकोट प्रखंड की बखरी पंचायत में मुखिया पद के लिए किरण देवी उर्फ किरण कुमारी ने आम निर्वाचन 2011 में अपना उम्र 26 वर्ष दरसायी, लेकिन वास्तविक उम्र 23 से कम थी. पंचायत के मुकेश बैठा ने राज्य निर्वाचन आयोग में परिवाद दाखिल किया. आयोग ने डीएम से जांच कराने का निर्देश दिया. इस मामले में जिला भू- अजर्न पदाधिकारी से पूरे मामले की जांच करायी गयी.
जांच के दौरान किरण कुमारी के एडमिशन रजिस्टर शंकर उच्च विद्यालय चकिया हुस्सेपुर में जन्म तिथि 4 जून, 1990 अंकित पाया गया. नामांकन दाखिल करते वक्त उम्र 21 वर्ष से कम पायी गयी. डीएम ने जांच रिपोर्ट सौंप दी गयी. मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया.
दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान मुकेश बैठा के अधिवक्ता रंजीत चौबे तथा मुखिया के अधिवक्ता जेपी साहा के दलिलों को सुनने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने किरण कुमारी पर गलत सूचना देकर नामांकन के दौरान शपथ पत्र में देने के मामले को सत्य पाते हुए न सिर्फ बरखास्त कर दिया, बल्कि फर्जीवाड़े में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
* मामला चुनाव लड़ने में उम्र छुपाने का
* राज्य चुनाव आयोग ने दिया अंतिम फैसला
* मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश
* उम्र छुपा कर चुनाव लड़ना पड़ा महंगा