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कांड में मासूम के खिलाफ भी चार्जशीट दे चुकी थी पुलिस

गोपालगंज : खाकी को दागदार करनेवाले पुलिस अधिकारियों को एक बार फिर कोर्ट में फजीहत का सामना करना पड़ा है. 10 वर्ष के मासूम बच्चे को जानलेवा हमले के आरोप में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सीजेएम विश्व विभूति गुप्ता के कोर्ट ने सोमवार को कांड के अनुसंधानकर्ता […]

गोपालगंज : खाकी को दागदार करनेवाले पुलिस अधिकारियों को एक बार फिर कोर्ट में फजीहत का सामना करना पड़ा है. 10 वर्ष के मासूम बच्चे को जानलेवा हमले के आरोप में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सीजेएम विश्व विभूति गुप्ता के कोर्ट ने सोमवार को कांड के अनुसंधानकर्ता और पर्यवेक्षण करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर राम सेवक यादव को न सिर्फ फटकार लगायी है, बल्कि पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए मासूम बच्चे के बैंक खाते में यह राशि भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ऐसे अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अनुसंधान के दौरान इस मासूम बच्चे की उम्र की तरफ पुलिस के अधिकारी ध्यान नहीं दिये हैं. अनुसंधानकर्ता ने इतना भी ख्याल नहीं रखा कि मासूम बच्चा क्या डंडा, भाला, फरसा लेकर जानलेवा हमला कर सकता है.

केस से बच्चे को किया गया बरी : कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बाद मासूम अनमोल कुमार को केस से बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसे बालक पर गलत केस नहीं चलाया जा सकता. जानलेवा हमले के मामले में एक साल बाद मासूम को केस से छुटकारा मिली.
मासूम बच्चे को देख हैरत में थे लोग :
सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के लिए जब मासूम बच्चा पहुंचा तो मौजूद लोग हैरत में पड़ गये. अधिवक्ता समेत कोर्ट में पैरवी करने आये लोगों ने मामले की हकीकत जानने के बाद न्यायालय के फैसले की सराहना की. वहीं, परिजनों ने न्यायालय के इस फैसले से न्याय मिलने की बात कही.
क्या है पूरा मामला
मांझा थाना क्षेत्र के बलुआ टोला में आठ अक्तूबर, 2017 को मारपीट में सुनैना देवी घायल हो गयी. महिला के बयान पर मांझा थाने में कांड संख्या 205/17 दर्ज हुआ, जिसमें 10 वर्षीय अनमोल कुमार को हमले का आरोपित बनाया गया. इस मामले में पुलिस ने गहन जांच के बाद पुलिस इंस्पेक्टर के पर्यवेक्षण के पश्चात बच्चे पर भी आरोपपत्र कोर्ट को सौंप दिया.
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