गोपालगंज : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ शोभाकांत मिश्र के कोर्ट ने हत्या के मामले को सत्य पाते हुए चार आरोपितों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इस मामले में सजा की बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा है. आगे की सुनवाई 27 जुलाई को होगी.
दोषी करार दिये गये अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. ध्यान रहे कि भोरे थाना क्षेत्र के भीसवा गांव में 21 मार्च, 2003 को सीता चौधरी गांव के बाहर परंपरा के अनुरूप ब्रह्म स्थान पर अबीर चढ़ाने गये थे. लौटने के दौरान दो टोलों के लोग लड़ रहे थे. सीता चौधरी बीचबचाव करने लगे. इसी क्रम में दूसरे टोले के कपिलदेव बीन, ब्रह्मदेव बीन, राजन बीन, सुकदेव बीन, फेकु बीन, विनोद बीन, पैकार बीन तथा दिनेश बीन ने मिलकर बेरहमी से पिटाई कर दी.
गंभीर हालत देख डॉक्टरों ने उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गयी. इस मामले में मृतक सीता चौधरी के पुत्र रूदल चौधरी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. पुलिस चार आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए कोर्ट ने राजन बीन, सुकदेव बीन, विनोद बीन तथा दिनेश बीन को दोषी करार दिया है.
खान बैरिया हत्याकांड में तीन गिरफ्तार
उचकागांव. थाना क्षेत्र के बैरिया गांव में बीते शनिवार को मासूम अली की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ के बाद तीनों को कोर्ट भेज दिया गया है. गिरफ्तार आरोपितों में लड्डू खान, गुड्डू खान व फैयाज खान शामिल हैं. बता दें कि बीते शनिवार की देर शाम बैरिया गांव के शाह मोहम्मद के 32 वर्षीय पुत्र मासूम अली को उसके दोस्तों ने बुलाकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी.