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शराब की तस्करी में एक आरोपित दोषी करार
गोपालगंज. विदेशी शराब की खेप लेकर बिहार पहुंचाने आ रहे तस्कर को 55 लाख की शराब पहुंचाने के लिए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा गया हैं. अब इस मामले में 13 जुलाई को फैसला आयेगा. विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि कुचायकोट पुलिस […]
गोपालगंज. विदेशी शराब की खेप लेकर बिहार पहुंचाने आ रहे तस्कर को 55 लाख की शराब पहुंचाने के लिए कोर्ट ने दोषी करार दिया है.
सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा गया हैं. अब इस मामले में 13 जुलाई को फैसला आयेगा. विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि कुचायकोट पुलिस ने बलथरी चेकपोस्ट से छह जून 2017 को एक ट्रक जब्त किया, जिसमें तस्कर लगभग 55 लाख रुपये की 3711 लीटर विदेशी शराब की खेप लेकर बिहार जा रहा था. ट्रक से पंजाब के लुधियाना शहर का रहने वाला सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने इस मामले में कोर्ट को चार्जशीट सौंप दी.
मामले की सुनवाई विशेष अदालत (उत्पाद) एडीजे दो रामबाबू त्रिपाठी की कोर्ट में शुरू हुई. साक्ष्य और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने तस्करी के लिए उसे दोषी पाया. नये उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत कम से कम 10 वर्ष की सजा हो सकती है.
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