गया: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम सुरेश प्रसाद मिश्रा की अदालत में सोमवार को आदित्य सचदेवा हत्याकांड में आरोपित रॉकी की मां विधान पार्षद मनाेरमा देवी के एक अंगरक्षक सुनील कुमार की गवाही हुई. सुनील कुमार के बयानों को अपेक्षा के प्रतिकूल समझते हुए उसे भी पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया. इस मामले में अब अगली सुनवाई इस महीने की 23 तारीख को होगी.
सुनील कुमार ने सात मई 2016 की रात 11 से 12 बजे तक रामपुर के थाना प्रभारी व अन्य पुलिस पदाधिकारी के समक्ष जो बयान दिया था, कोर्ट में उस बयान से वह पूरी तरह मुकर गया. सात मई 2016 को उसने पुलिस के समक्ष जो बयान दिया था, उसमें कहा था कि सात मई काे रॉकी अपनी लैंड राेवर कार लेकर अपने चचेरे भाई टेनी यादव के साथ घर से निकले थे.
उस रात करीब नाै बजे वह अपने चचेरे भाई के साथ ही लैंड रोवर से वापस भी आ गये. वह काफी घबराये हुए थे. बिंदी यादव उस समय घर पर ही थे. बिंदी यादव ने रॉकी व टेनी काे कहीं भेज दिया व लैंड राेवर की धुलाई कर उसे गैरेज में पार्क कर दिया. उस दिन मनाेरमा देवी के घर पर अंगरक्षक तेज नारायण, महेंद्र और वह (सुनील कुमार) माैजूद था. रात में पुलिस पहुंची और कारबाइन व गाेली के साथ राजेश को पकड़ कर ले गयी.
सोमवार को सुनील कुमार ने कोर्ट में कहा कि उसकी नियुक्ति मनाेरमा देवी के अंगरक्षक के रूप में हुई थी. सात-आठ माह पहले से वह वहां अंगरक्षक के रूप में काम कर रहा था. सात मई 2016 काे वह एपी कॉलाेनी स्थित मनाेरमा देवी के घर पर था. मनाेरमा देवी के दाे लड़के हैं- रॉकी व जैकी. रॉकी दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता है. उसने कहा कि घटना के पांच-छह दिन पहले ही रॉकी गया आये थे. कुछ दिन पहले ही उन्होंने लैंड राेवर गाड़ी खरीदी थी, जिस पर डीएल टेंपोरेरी लिखा था.
उसने कोर्ट में कहा कि गाड़ी का नंबर उसे याद नहीं है, अलबत्ता उसका रंग सिल्वर उजला था. उसने कहा कि अदालत में खड़े सभी आराेपिताें काे वह पहचानता है. उसके बयानों के मद्देनजर लाेक अभियाेजक एसडीएन सिंह ने सुनील कुमार काे पक्षद्राेही घाेषित करने की बात कही. सूचक की तरफ से अधिवक्ता नीरज कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्यनारायण सिंह, कैसर सर्फुद्दीन, अनिल कुमार व सहलाल सिद्दीकी आदि खड़े हुए.