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बोधगया के सीओ को हाइकोर्ट ने किया तलब

बोधगया: महाबोधि मंदिर के समीप समाधि स्थल स्थित दुकानों को हटाने को लेकर बनी संशय के बीच दुकानदारों ने फिलहाल राहत की सांस ली है. जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को दुकानों को हटाये जाने की तैयारी व घोषणा से चिंतित दुकानदार कार्रवाई का इंतजार कर ही रहे थे कि इस बीच बोधगया शंकराचार्य मठ द्वारा […]

बोधगया: महाबोधि मंदिर के समीप समाधि स्थल स्थित दुकानों को हटाने को लेकर बनी संशय के बीच दुकानदारों ने फिलहाल राहत की सांस ली है. जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को दुकानों को हटाये जाने की तैयारी व घोषणा से चिंतित दुकानदार कार्रवाई का इंतजार कर ही रहे थे कि इस बीच बोधगया शंकराचार्य मठ द्वारा हाइकोर्ट में दायर मामले की सुनवाई के बाद स्थगन आदेश आ गया. मठ की तरफ से हाइकोर्ट में मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता सिद्धार्थ हर्ष के अनुसार, हाइकोर्ट ने इस मामले में बोधगया के सीओ को तलब किया है. 10 सितंबर को सीओ द्वारा अपना पक्ष रखने के बाद अदालत आगे का फैसला लेगी. अब दुकानदारों को इसका भी इंतजार है.

1986 में बनी थीं दुकानें
बोधगया मठ प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, 1986 में उक्त दुकानों को बनाया गया था. उस समय के महंत हरिहर गिरि के नेतृत्व में बनी दुकानों को उस वक्त मामूली किराया यानी, 150 रुपये प्रति माह के हिसाब से तय किया गया. इसके बाद उसे बढ़ा कर 225 रुपये कर दिया गया. दुकानदारों के साथ हर तीन साल पर एग्रीमेंट का नवीकरण भी किया जाता रहा. बताया गया कि दो माह पहले पुन: मठ द्वारा दुकानदारों के साथ एग्रीमेंट का नवीकरण किया गया है. पर, इस बार किराया बढ़ा कर पांच सौ रुपये प्रति माह कर दिया गया है.

हालांकि, दुकानों के कतार में शिवमंदिर के नाम से भी कई दुकानें हैं. इसे लेकर 1992-93 में बोधगया के कुछ लोगों ने उक्त दुकानों को शिवमंदिर कमेटी के नाम से किये जाने की भी कोशिश की, लेकिन मठ द्वारा टाइटिल सूट कर देने के बाद फैसला मठ के पक्ष में सुनाया गया. अब महाबोधि मंदिर परिसर में बम विस्फोट के बाद सुरक्षा के सवाल पर उक्त सभी 56 दुकानों को हटाये जाने को लेकर जिला प्रशासन व मठ में ठन गयी है. मामला हाइकोर्ट के अधीन है. मामले को अदालत के अधीन होने के कारण इस पर न तो दुकानदार कुछ बोलना चाहते हैं और न ही मठ के महंत. इनका कहना है कि अब फैसला अदालत ही करेगी.

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