विदेशी शाखा के निर्देश पर उक्त विदेशी नागरिकों को बोधगया थाने में बुलाया गया व वीजा की जांच की गयी. उन्होंने बताया कि ब्रिटिश नागरिक के वीजा की अवधि 30 दिसंबर व स्विट्जरलैंड की नागरिक के वीजा की अवधि 15 जनवरी को समाप्त हो गयी थी. इसके बावजूद दोनों बोधगया में ठहरे हुए थे.
उन्होंने बताया कि वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी अनधिकृत रूप से रहने के आरोप में विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई की गयी है.