18 वर्ष की उम्र वाले कैदी भेजे जायेंगे शेखपुरा, पर्यवेक्षण गृह की क्षमता 50, रह रहे 115 बाल कैदी

Updated at : 27 Aug 2018 7:07 AM (IST)
विज्ञापन
18 वर्ष की उम्र वाले कैदी भेजे जायेंगे शेखपुरा, पर्यवेक्षण गृह की क्षमता 50, रह रहे 115 बाल कैदी

गया : सीआरपीएफ कैंप के परिसर में बने पर्यवेक्षण गृह में रह रहे 18 वर्ष की उम्र वाले कैदी शेखपुरा भेजे जायेंगे. इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रभारी सहायक निदेशक ने बाल न्यायालय के न्यायाधीश से अनुमति मांगी है. अनुमति मिलने के बाद सभी कैदियों को शेखपुरा में प्रदेश के एकमात्र (प्लेस ऑफ […]

विज्ञापन
गया : सीआरपीएफ कैंप के परिसर में बने पर्यवेक्षण गृह में रह रहे 18 वर्ष की उम्र वाले कैदी शेखपुरा भेजे जायेंगे. इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रभारी सहायक निदेशक ने बाल न्यायालय के न्यायाधीश से अनुमति मांगी है. अनुमति मिलने के बाद सभी कैदियों को शेखपुरा में प्रदेश के एकमात्र (प्लेस ऑफ सेफ्टी) में भेज दिया जायेगा.
गौरतलब है कि प्लेस ऑफ सेफ्टी में हत्या, बलात्कार व दूसरे जघन्य मामलों के 18 वर्ष की उम्र तक के कैदियों को रखा जाता है. प्रभारी सहायक निदेशक मोहम्मद कबीर ने प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह बाल न्यायालय गया, जहानाबाद , नवादा व औरंगाबाद को पत्र लिख कर ऐसे कैदियों को शेखपुरा भेजने की अनुमति मांगी है.
क्षमता से अधिक रह रहे बाल कैदी : समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे पर्यवेक्षण गृह की क्षमता 50 बाल कैदियों को रखने की है. लेकिन यहां क्षमता से अधिक 115 बाल कैदी रह रहे हैं. पर्यवेक्षण गृह से जुड़े सूत्रों की मानें, तो इससे यहां के संचालन में कई बार परेशानी हो चुकी है. क्योंकि यहां बाल कैदियों को जेलों की तरह रखने का प्रावधान नहीं है. उन्हें यहां विभिन्न प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों में शामिल कर उनके अंदर के अपराधी प्रवृत्ति को खत्म करना है, ताकि वह दुबारा यहां का रुख नहीं करें.
नाबालिग कैदियों के साथ दुर्व्यवहार : गंभीर मामलों में यहां लाये गये 18 वर्ष की उम्र वाले कैदी कई बार यहां कम उम्र वाले कैदियों के साथ दुर्व्यवहार कर चुके हैं. सूत्रों की मानें तो कुछ साल पहले एक ऐसी कैदी ने कई बाल कैदियों की पिटाई कर दी थी. ऐसे में यहां दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. नियमों की बात करें तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 49(1) के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान (प्लेस ऑफ सेफ्टी) में रखने का प्रावधान है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन