आरोपितों की गिरफ्तारी पर न्यायालय ने 11 जून तक लगायी रोक

Updated at : 30 May 2024 11:14 PM (IST)
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Darbhanga News :

आरोपितों की गिरफ्तारी पर न्यायालय ने 11 जून तक रोक लगा दी है.

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दरभंगा. मधुबनी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर फर्जी वोट डालने का प्रयास करने के आरोप में दर्ज अलग- अलग मुकदमे में आरोपियों की गिरफ्तारी पर न्यायालय ने 11 जून तक रोक लगा दी है. विदित हो कि मतदान केंद्र पर फर्जी वोट डालने का प्रयास करने के आरोप में दर्ज मुकदमा के तीन और थाना पर चढाई मामले के के 21 आरोपियों की गिरफ्तारी पर 11 जून तक रोक लगाने का आदेश न्यायालय ने दिया है. न्यायालय ने जाले थाना में दर्ज एक प्राथमिकी के अभियुक्त परवेज आलम के पुत्र सनाउल्लाह, मो. हसन के पुत्री सादिया शैख और मो. इजहार की पुत्री जीनत प्रवीण की अग्रिम जमानत याचिका और जाले थाना के दूसरे मामले में में इन तीनों के साथ अभियुक्त मो. इफ्तेखार, मो. अली, मो. सफिउल्लाह, मो. सादाब, मो. करनैन आलम, खादीम हुसैन, मुजर्तवा उर्फ आरजू, तपसिर इमाम उर्फ रिजवी, तारिक अनवर, मो. हुसैन, इवादुल्ला फैजी, मो. रियाज हुसैन, सैफुद्दीन, मो०. जूबैर, मो. उमैर, जावेद इकवाल आरसी उर्फ आरसी इकबाल, फैसल अशरफ उर्फ मो. फैसल, निसार कुरैशी की अग्रिम जमानत याचिका पर आवेदकों के अधिवक्ता अमरेंद्र नारायण झा ने बहस किया. पीपी नसरुद्दीन हैदर ने याचिका का विरोध किया. अदालत ने सभी आवेदकों की गिरफ्तारी पर 11 जून तक के लिए रोक लगा दी. अब याचिकाओं पर सुनवाई 11 जून को होगी. प्राथमिकी संख्या 103 के सूचक का आरोप है कि ये लोग अपना मत गिरा कर दूसरे की वोट गलत तरीके से गिराने के प्रयास कर रहे थे. प्राथमिकी के अभियुक्त दोबारा वोट गिराने के लिए लाइन में लगे थे. जांच के क्रम में अर्धसैनिक बलों के सहयोग से पकड़ा गया. यह घटना जाले विधान सभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या- 85 हक्कानिया मदरसा देवरा बंधौली के प्रांगण में 20 मई को घटित हुई थी. इन पकड़ाये व्यक्तियों को पुलिस अभिरक्षा में जाले थाना भवन में रखा गया था. जिसे कतिपय लोगों ने थाना परिसर में घुस कर पुलिस बल के साथ बदसलूकी करते हुए पुलिस गिरफ्त से महिला और पुरुष को छुड़ा कर लेकर चले गए. घटना को लेकर थाना अध्यक्ष विपिन बिहारी ने अपने फर्द बयान पर 24 नामजद और 130-140 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की. मामले के 18 अभियुक्तों ने अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय में दिया है.

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