दहेज हत्या में पति व सास को उम्रकैद की सजा

दरभंगा : दहेज़ नहीं मिलने के कारण बहू की हत्या करने मामले में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत ने पति एवं सास को आजीवन कारावास और पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषियों को एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. […]
दरभंगा : दहेज़ नहीं मिलने के कारण बहू की हत्या करने मामले में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत ने पति एवं सास को आजीवन कारावास और पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषियों को एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. अदालत ने सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ी निवासी लाल मोहम्मद एवं उसकी मां सकीना खातून को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं धारा 201 में पांच साल कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है.
अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर छह माह सजा भुगतनी होगी. सभी सजा साथ- साथ चलेगी. मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामबृक्ष सहनी ने बहस किया.
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