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शराब के कारोबार पर नकेल कसने को प्रशासन सख्त

दरभंगा : जिला में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री पर पूर्णतया रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन और सख्त हो गया है. इस पर पूरी तरह नकेल कसरने के लिए चिह्नित संवेदनशील स्थलों की पुन: जांच एवं छापामारी के लिए दंडाधिकारी एवं उत्पाद पदाधिकारी सहित सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त किये गये हैं. चिह्नित स्थल में […]

दरभंगा : जिला में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री पर पूर्णतया रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन और सख्त हो गया है. इस पर पूरी तरह नकेल कसरने के लिए चिह्नित संवेदनशील स्थलों की पुन: जांच एवं छापामारी के लिए दंडाधिकारी एवं उत्पाद पदाधिकारी सहित सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त किये गये हैं.

चिह्नित स्थल में रैयाम थाना के बनसारा, मोहनपुर, बहेड़ी थाना के बंदा दसौत, बिरौल के घोरदौड़, मनीगाछी थाना बाजितपुर शामिल हैं. यह सूचना देते हुए जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के रूप में जिला उद्यान पदाधिकारी उपेंद्र कुमार एवं विभागीय उत्पाद अधीक्षक दीनबंधु रहेंगे.

वहीं मब्बी ओपी के गनौली, भालपट्टी ओपी के तिलहन, कमतौल थाना के तत्मला, केवटी थाना के बनवारा खिरमा के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के रूप में जिला सहकारिता पदाधिकारी अरुण कुमार एवं विभागीय उत्पाद निरीक्षक संजीव कुमार ठाकुर रहेंगे, जबकि बहेड़ा थाना के रामनगर, बिरौल थाना के लोहनी गांव और अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के अकराहा, दिघरटोल, गिरधरपुर, मनोरथा, बलुआही, मिश्रापट्टी, पटोरी, बच्चा टोल, नवटोलिया, हवासा और पतोर थाना के छोटकी एवं बरकी दाइंग के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के रूप में जिला मत्स्य पदाधिकारी कुमार विमल प्रसाद एवं विभागीय उत्पाद अवर निरीक्षक चौधरी सूर्य भूषण रहेंगे. इसी तरह सदर थाना क्षेत्र के रमसल्ला, सारामोहनपुर, सिमरी थाना के सढ़वारा, बहादुरपुर थाना के अम्माडीह, हायाघाट थाना के रसलपुर गांव में छापामारी के लिए आत्मा कृषि परियोजना निदेशक एवं विभागीय अनि उत्पाद विनीत प्रसाद को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है. जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने डीएम डाॅ चन्द्रशेखर सिंह के हवाले से कहा कि सभी दंडाधिकारी एवं विभागीय उत्पाद पदाधिकारी पूर्व से चिह्नित अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री का भौतिक सत्यापन करते हुए अद्यतन कार्यवाही का प्रतिवेदन नियमित समर्पित करेंगे. छापेमारी प्रतिदिन संध्या आठ बजे से की जायेगी. नई उत्पाद नीति 2016 के तहत राज्य में शराब का उपयोग एवं बिक्री को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन गोपालगंज में घटित जहरीली शराब की घटना के मद्देनजर जिला में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री से संबंधित चिह्नित स्थलों पर छापामारी के लिए दंडाधिकारी, उत्पाद पदाधिकारी एवं सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है.
डीएम ने किया छापेमारी दल का गठन
दंडाधिकारी व उत्पाद पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल की गयी प्रतिनियुक्ति
नित्य होगी चिह्नित स्थलों पर छापेमारी

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