-विमलनाथ झा-
दरभंगाः राज्य सरकार के नये अधिनियम के प्रभावी होने के बाद अब मोबाइल टावर लगाना मुश्किल हो जाएगा. नये अधिनियम के अनुसार टावर की ऊंचाई के बराबर चारों ओर जगह छोड़नी पड़ेगी. नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 की उपधारा (1),(क) तथा 419(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने संचार टावर से संबंधित संरचना पर कर प्रतिष्ठापित करने की सहमति दी है. इस आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के संयुक्त सचिव अरविंद कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं डीएम को पत्र भेजकर इसका सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया है.
संयुक्त सचिव के पत्र के अनुसार टावर की ऊंचाई के बराबर चारों ओर क्षेत्र छोड़ा जाएगा. विद्युत लाइन, पोल से टावर की दूरी संचार टावर की ऊंचाई, हाइवोल्टेज एवं लो वोल्टेज लाइन हेतु अपेक्षित दूरी से कम नहीं होगा. तूफान, बिजली गर्जन से बचने के लिए तड़ित चालक को स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा जेनेरेटर सेट जिसे एंटीना हेतु विद्युत आपूर्ति के लिए टावर साइट पर स्थापित किया जाता है, उसे बिहार सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शोर तथा उत्सर्जन मानक के अनुरूप होगा. नियम के अनुसार संचार मीनार(टावर) को केवल व्यावसायिक भवन या खाली भूमि पर खड़ा या प्रतिस्थापित करने की अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी. विद्यालय, महाविद्यालय या अस्पताल के 100 मीटर रेडियस के दायरे में कोई भी संचार मीनार(टावर) प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सकेगा. इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले मोबाइल धारकों को 5 हजार जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है. इसके अलावा नगर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष 30 दिनों में अपील कर सकता है.
लगे हैं 54 मोबाइल बीटीएस
शहरी क्षेत्र में लगे 54 मोबाइल बीटीएस पूर्व से पंजीकृत है. इनमें दो दर्जन से अधिक मोबाइल टावर ऐसे हैं जो घनी आबादी के बीच है. टाटा मोबाइल के 8, एयरटेल के 9, बोडाफोन के 10, रिलायंस के 6, बीएसएनएल के 4, एयरसेल के 13 एवं एमटीएस के एक मोबाइल बीटीएस हैं.