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अभियंता हत्याकांड में प्रमुख मुन्नी देवी की जमानत अर्जी खारिज

दरभंगा : दरभंगा जिले के चर्चित अभियंता हत्याकांड के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने अप्राथमिकी आरोपी बहेड़ी प्रखंड प्रमुख मुन्नी देवी की जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपित प्रमुख मुन्नी देवी विगत नौ जनवरी 2016 से न्यायिक हिरासत में है. लोक अभियोजक नसीरूद्दीन हैदर के अनुसार आरोपी मुन्नी […]

दरभंगा : दरभंगा जिले के चर्चित अभियंता हत्याकांड के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने अप्राथमिकी आरोपी बहेड़ी प्रखंड प्रमुख मुन्नी देवी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

आरोपित प्रमुख मुन्नी देवी विगत नौ जनवरी 2016 से न्यायिक हिरासत में है. लोक अभियोजक नसीरूद्दीन हैदर के अनुसार आरोपी मुन्नी देवी के पति संजय लाल देव भी इस मुकदमा में आरोपी है, जिनकी जमानत अर्जी विगत 11 फरवरी को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पांडेय की अदालत से खारिज किया जा चुका है. मंगलवार को मुन्नी देवी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने खारिज कर दिया.
विदित हो कि विगत 26 दिसंबर को सड़क निर्माण कंपनी से जुड़े दो अभियंता ब्रजेश कुमार सिंह एवं मुकेश कुमार सिंह की अज्ञात अपराधकर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस संबंध में श्रीराम सिंह के बयान पर भादवि की धारा 302, 386, 387, 120 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध बहेड़ी थाना कांड (संख्या 270/2015) दर्ज किया गया था.

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