दरभ्ंागा. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद पांडेय की अदालत ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत बहेड़ा थाना क्षेत्र के नवादा निवासी गणेश झा उर्फ ललन को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. वहीं इस मामले में इसी गांव के तीन अन्य दोषी राममूर्ति झा, ठाकुर झा एवं कारी झा को दोषी पाते हुए एक वर्ष तक शांति व्यवस्था बनाए रखने का बंधपत्र लेकर रिहा करने का आदेश दिया है. उक्त मामला श्री पांडेय की अदालत में टीआर नंबर 3/2014 चल रहा था. मामले का संचालन कर रहे अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक अंजनी कुमारी भगत ने बताया कि उपर्युक्त आरोपियों के विरुद्ध बहेड़ा थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी हल्लु पासवान ने 10 दिसंबर 1994 को बहेड़ा थाना कांड संख्या 202/1994 दर्ज कराया था. श्री भगत ने बताया कि दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया कि घटना के दिन सुबह करीब 6 बजे सभी आरोपी घर में घुसकर गाली-गलौज किया तथा मारपीट कर घर में आग लगा दिया. मामले की सुनवाई के पश्चात अदालत ने अपना फैसला सुनाया.
अनुसूचित जाति अधिनियम के आरोपी को एक वर्ष की सजा
दरभ्ंागा. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद पांडेय की अदालत ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत बहेड़ा थाना क्षेत्र के नवादा निवासी गणेश झा उर्फ ललन को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. वहीं इस मामले में इसी गांव के तीन अन्य दोषी राममूर्ति झा, ठाकुर झा एवं कारी […]
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