मामला एपीएम के सिधौली का
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हाइकोर्ट से सजा बरकरार आत्मसमर्पण का आदेश
मामला एपीएम के सिधौली का दरभंगा : पटना उच्च न्यायालय ने एक आपराधिक मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दरभंगा द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा है. जानकारी के अनुसार जानलेवा हमला के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा की अदालत द्वारा अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सिधौली निवासी […]
दरभंगा : पटना उच्च न्यायालय ने एक आपराधिक मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दरभंगा द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा है. जानकारी के अनुसार जानलेवा हमला के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा की अदालत द्वारा अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सिधौली निवासी अशगर अली, अशरफ अली, मो बेचू, परवेज आलम और नकी हैदर उर्फ रोशन के विरुद्ध सुनाई गई सजा को पटना उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है.
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आदित्य कुमार त्रिवेदी की एकल पीठ ने दाण्डिक अपील 307 को निरस्त कर दिया. साथ ही दांडिक अपील 356 के अपीलार्थी नकी हैदर को सश्रम कारावास भुगतने का न्यायिक आदेश पारित किया है. अदालत ने काराधीन नकी हैदर के अलावा अन्य चारों अभियुक्तों को निर्देश दिया है कि निम्न अदालत में चार सप्ताह के अन्दर जमानत प्राप्त चारों अभियुक्त अदालत में आत्मसमर्पण करें, जिसका अनुपालन नहीं किया गया. अभियुक्तों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
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