गड़बड़ी. सरकारी राशि से भर दी निजी वाहन की किस्त
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डीपीओ ने निलंबित डीइओ पर करायी गबन की प्राथमिकी
गड़बड़ी. सरकारी राशि से भर दी निजी वाहन की किस्त योजना एवं लेखा विभाग का 60 लाख रुपये का किया गबन दरभंगा : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा डॉ सुनील कुमार ने तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा व निलंबित जिला शिक्षा पदाधिकारी सुधीर कुमार झा के विरुद्ध गुरुवार को लहेरियासराय थाने में […]
योजना एवं लेखा विभाग का 60 लाख रुपये का किया गबन
दरभंगा : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा डॉ सुनील कुमार ने तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा व निलंबित जिला शिक्षा पदाधिकारी सुधीर कुमार झा के विरुद्ध गुरुवार को लहेरियासराय थाने में सरकारी राशि के गबन की प्राथमिकी दर्ज करायी है.
दर्ज प्राथमिकी में साठ लाख रुपये की सरकारी राशि का गबन व सरकारी राशि से निजी वाहन के किस्त के रूप में तीस हजार रुपये जमा करने का आरोप लगाया गया है. दिये आवेदन में कहा गया है कि निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव शिक्षा विभाग पटना के ज्ञापांक संख्या 717 दिनांक 23 अक्तूबर 2017 द्वारा तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा व जिला शिक्षा पदाधिकारी सुधीर कुमार झा को निलंबित करते हुये विभागीय कार्यवाही की गयी है. साथ ही निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के ज्ञापांक 478 दिनांक 24 अक्तूबर 2017 द्वारा श्री झा पर संबंधित थाना में अविलंब प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश
दिये गये हैं. इसको लेकर जिला पदाधिकारी द्वारा गठित त्रिस्तरीय जांच कमेटी के प्रतिवेदन पत्रांक 3604 सी दिनांक 28 अक्तूबर 2017 में भी श्री झा द्वारा गबन किये जाने को सही मानते हुये निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार को लिखा गया था.
पंजाब एंड सिंध बैंक के कर्मी व एक ट्रेवल्स एजेंसी भी लपेटे में : जिला पदाधिकारी द्वारा गबन के विरुद्ध गठित जांच कमेटी ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा सह तत्कालीन डीइओ श्री झा के साथ इस गबन में पंजाब एंड सिंध बैंक के कर्मी, नारायण टूर एवं ट्रेवल्स के मालिक की मिलीभगत की भी बात कही है. कहा गया है कि इनकी मिली भगत से इंकार नहीं किया जा सकता है. बताया गया है कि उक्त घटना नौ मार्च 2016 से 31 अक्तूबर 2016 के अवधि का है.
निलंबित डीइओ के विरुद्ध दायर होगा नीलाम पत्र : गबन के आरोप में निलंबित जिला शिक्षा पदाधिकारी
सुधीर कुमार झा के विरुद्ध जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ सुनील कुमार ने नीलाम वाद दायर करने के लिये जिला निलाम पदाधिकारी को पत्र लिखा है. कार्यवाई प्रक्रियाधीन बतायी जा रही है.
खुद को बचाने को लेकर पहले ही दर्ज करा दी थी प्राथमिकी
अपने को बचाने के लिये तत्कालीन डीइओ डॉ झा ने लहेरियासराय थाना में बिरौल थाना क्षेत्र के रोहाड़ गांव निवासी अरविंद मिश्र के पुत्र सह बैंक एजेंट मधुकर शांडिल्य, कार्यालय सहायक लेखा एवं योजना दिलीप पाठक व नारायण टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी के मालिक राजीव कुमार सिंह के विरूद्ध करीब एक महीना पहले प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
प्राथमिकी में बैंक के एजेंट, कार्यालय सहायक लेखा एवं योजना व नारायण टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी के मालिक के विरूद्ध मिलीभगत से शिक्षा विभाग के लेखा एवं योजना मद के 60 लाख रुपये की राशि गबन का अरोप लगाया था. दर्ज प्राथमिकी में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा था कि 27 अक्टूबर 2016 को वे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा एवं योजना के पद पर यहां कार्यरत थे. उस दौरान कार्यालय सहायक दिलीप पाठक ने बैंक एजेंट मधुकर शांडिल्य से उन्हें मिलवाया था. दोनों के दवाब में आकर डीइओ ने पंजाब एंड सिंह बैंक में खाता खुलवाया. खाता खुलवाने के बाद 16 मार्च 2016 को आईडीबीआई का चेक नंबर 506 निर्गत कर दिया. 18 मार्च को चेक का क्लियरेंस हो गया. इसी बीच 31 अक्तूबर 2016 को उपरोक्त राशि को चेक नंबर 411051 द्वारा पंजाब नेशनल बैंक लहेरियासराय के खाता नंबर 2407002100010544 में ट्रांसफर कर दिया गया. जबकि यह खाता जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का नहीं था.
उक्त खाता नारायण टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी का है, जिसका मालिक राजीव कुमार सिंह है. जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि धीरे-धीरे तीनों ने मिलकर उसी खाते से साठ लाख रुपये की राशि की निकासी कर सरकारी राशि का गबन कर लिया. प्राथमिकी में कहा गया है कि उक्त तीनों के अलावे अन्य बैंककर्मियों की भी इसमें मिली भगत है. डीइओ ने कहा है कि इस गबन की जानकारी उन्हें तब मिली जव वे प्रभार दे रहे थे. इधर डीइओ द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की जानकारी मिलते ही कार्यालय सहायक लेखा एवं योजना दिलीप पाठक ने उनके विरूद्ध भी लहेरियासराय थाने में प्राथमिकी
दर्ज करा दी थी.
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