लापरवाही में नपे पीआरएस वेतन कटौती का आदेश
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :13 Sep 2016 5:37 AM (IST)
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बेतिया : उच्चाधिकारियों के आदेश के अवहेलना के आरोप में सुखलही मैनाटांड़ के पीआरएस के दो माह के पूर्ण वेतन की कटौती का आदेश दिया गया है. उप विकास आयुक्त राजेश मीणा बुजेटा भाप्रसे ने बताया कि मनरेगा के विभिन्न कार्यों एवं विद्युत सर्वे के उपलब्धि के संबंध में समीक्षा की गयी. सुखलही के पंचायत […]
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बेतिया : उच्चाधिकारियों के आदेश के अवहेलना के आरोप में सुखलही मैनाटांड़ के पीआरएस के दो माह के पूर्ण वेतन की कटौती का आदेश दिया गया है.
उप विकास आयुक्त राजेश मीणा बुजेटा भाप्रसे ने बताया कि मनरेगा के विभिन्न कार्यों एवं विद्युत सर्वे के उपलब्धि के संबंध में समीक्षा की गयी. सुखलही के पंचायत रोजगार सेवक आंनद कुमार तपस्वी से इस संबंध में स्पष्टीकरण की भी मांग की गयी थी. बावजूद इसके अगस्त माह कीसमाप्ति तक संतोषजनक कार्य नही किया गया.
उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में उच्चाधिकारी के आदेश अवहेलना के आरोप में दो माह का पूर्ण वेतन की कटौती का आदेश दिया गया है. वहीं लक्ष्मीपुरसकरौल के पंचायत रोजगार सेवक उपेन्द्र कुमार तिवारी केवेतन से 1000 रुपये की कटौती का आदेश दिया गया है.
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