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14 शिक्षकों का नियोजन रद्द
बंजरिया : उच्च न्यायालय पटना की ओर से जनेरवा पंचायत के चौदह शिक्षकों को तत्काल कार्य से हटाने का निर्देश पंचायत नियोजन समिति को दिया गया है. साथ उच्च न्यायालय द्वारा तीन महीने के अंदर नये शिक्षकों का नियोजन करने का निर्देश दिया है. जनेरवा पंचायत के 2010 में 14 पंचायत शिक्षकों का नियोजन हुआ […]
बंजरिया : उच्च न्यायालय पटना की ओर से जनेरवा पंचायत के चौदह शिक्षकों को तत्काल कार्य से हटाने का निर्देश पंचायत नियोजन समिति को दिया गया है. साथ उच्च न्यायालय द्वारा तीन महीने के अंदर नये शिक्षकों का नियोजन करने का निर्देश दिया है. जनेरवा पंचायत के 2010 में 14 पंचायत शिक्षकों का नियोजन हुआ था.
इसमें नियोजन इकाई द्वारा काउंसेलिंग रजिस्टर में हेराफेरी का आरोप नुसरत जहां ने लगाते हुए प्राधिकार से शिकायत की थी. प्राधिकार द्वारा जांच में आरोप सही पाते हुए नियोजन को रद्द किया गया था. फैसले के विरोध में शिक्षक उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच का सहारा लिया. सिंगल बेंच ने मामले को गंभीरता से देखते हुए प्राधिकार के फैसले को बरकरार रखा. इसके बाद शिक्षकों ने पुन: डबल बेंच मे अपील की.
जहां डबल बेंच ने 23 अप्रैल को अपना फैसला सुनाते हुए शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध बताया. प्राप्त जानकारी के अनुसार निवर्तमान पंचायत सचिव लक्ष्मण राम व मुखिया के मिलीभगत से काउंसेलिंग रजिस्टर में गड़बड़ी की गई. पूर्व मुखिया पति मोहम्मद इंस्ताबुल बताते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है. रजिस्टर की जिम्मेवारी पंचायत सचिव की थी. पंचायत सचिव लक्ष्मण राम अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं. वहीं वर्तमान पंचायत सचिव चंद्रिका राम ने सभी शिक्षकों उच्च न्यायालय के फैसले की प्रति डाक द्वारा भेज दी है.
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