प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बक्सर व डुमरांव को मिले 11.42 करोड़ रुपये
Advertisement
शहरी गरीबों को 2019 तक होगा अपना घर तैयारी. बक्सर शहर में बनेंगे 111 आवास
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बक्सर व डुमरांव को मिले 11.42 करोड़ रुपये बक्सर : प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बक्सर नगर पर्षद में 2019 तक शहरी गरीबों को अपना आशियाना मिल जायेगा. इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव जयप्रकाश मंडल ने जिले को 11.42 करोड़ रुपये का आवंटन पत्र […]
बक्सर : प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बक्सर नगर पर्षद में 2019 तक शहरी गरीबों को अपना आशियाना मिल जायेगा. इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव जयप्रकाश मंडल ने जिले को 11.42 करोड़ रुपये का आवंटन पत्र निर्गत किया है. इस योजना के तहत डुमरांव में 502 शहरी गरीबों को आवास निर्गत किये जायेंगे. नगर विकास एवं आवास विभाग की पहल पर शहर में रहनेवाले 3 से 6 लाख रुपये सालाना आमदनीवाले परिवारों को भी घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जायेगी.
यह लाभ क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी के रूप में लाभार्थियों को दी जायेगी. इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) निम्न आय वर्ग (एलआइजी) को लाभ दिया जायेगा. जानकारी के अनुसार इडब्ल्यूएस को तीन लाख, एलआइजी को छह लाख तक के आय संवर्ग में रखा गया है. यह आय परिवार में पति, पत्नी उसके अविवाहित बच्चों को मिला कर होनी चाहिए. तीन लाख की सालाना आयवाले वर्ग को आवास निर्माण के लिए तीन लाख का ऋण पर अधिकतम 1.10 लाख तथा छह लाखवाले आर्य वर्ग को छह लाख या उससे ज्यादा तक की ऋण पर अधिकतम 2.20 लाख तक की सब्सिडी दी जायेगी. शहर के हर वर्ग के लोग चाहे वह कोई सरकारी कर्मी हो या अन्य व्यवसायी हो, जो इस आय वर्ग में आते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जायेगा.
बक्सर को 7.88 व डुमरांव को मिले 3.94 करोड़ : शहरी आवास योजना के तहत बक्सर नगर पर्षद क्षेत्र में निर्माण के लिए 111 आवास स्वीकृत किये गये हैं. स्वीकृत आवासों के लिए केंद्रांश की राशि सात करोड़ 88 लाख रुपये का आवंटन किया गया है. वहीं, डुमरांव में 502 लोगों के आवेदन स्वीकृत किये गये हैं. इसके लिए डुमरांव नगर पर्षद को तीन करोड़ 94 लाख रुपये आवंटित हुए हैं.
लाभार्थियों को तीन वर्षों में बना लेना होगा मकान : इस योजना का लाभ लेनेवाले लाभार्थियों को तीन वर्ष के अंदर मकान बना लेना है. इसके लिए संबंधित विभाग समय-समय पर घर की जांच करेगा. तीन वर्ष के उपरांत घर बनने की स्थिति में विभाग की ओर से मिलनेवाली सब्सिडी लाभार्थी को नहीं दी जायेगी और उसे पूरा ऋण चुकाना होगा. वहीं, सब्सिडी के बाद की रकम 15 वर्षों के अंदर 6.5 प्रतिशत ब्याज दर से चुकानी होगी.
लाभुक के पास 30 वर्ग मीटर होनी चाहिए जमीन : सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग वाले व्यक्ति को शहर में अपनी 30 वर्ग मीटर जमीन होनी चाहिए. वहीं, कम आय वर्गवाले व्यक्ति के पास 60 वर्ग मीटर जमीन होनी अनिवार्य है. साथ ही पूरे देश में उस व्यक्ति के नाम से कहीं भी पक्का मकान नहीं हो, तभी उसे इस योजना का लाभ मिलेगा. वहीं, नये मकान के साथ ही पुराने मकान में नये कमरे जोड़ने के लिए भी यह ऋण दिया जा सकेगा.
जल्द शुरू होगा काम
नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि सबके लिए आवास योजना के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग ने राशि आवंटित की है. जल्द ही आवासों के निर्माण का कार्य शुरू किया जायेगा.
अनिल कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement