शस्त्रों का सत्यापन जरूरी

Published at :02 Nov 2013 9:49 PM (IST)
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शस्त्रों का सत्यापन जरूरी

संवाददाता, बक्सर जिलाधिकारी ने शस्त्रों के लाइसेंसधारियों को निर्धारित तिथि पर अनुज्ञप्ति पुस्तिका एवं अद्यतन अभिप्रमाणित दो फोटोग्राफ के साथ शस्त्र का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है. जिला प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि शस्त्रों और अनुज्ञप्ति के सत्यापन हेतु थाना क्षेत्रों में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है. […]

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संवाददाता, बक्सर

जिलाधिकारी ने शस्त्रों के लाइसेंसधारियों को निर्धारित तिथि पर अनुज्ञप्ति पुस्तिका एवं अद्यतन अभिप्रमाणित दो फोटोग्राफ के साथ शस्त्र का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है. जिला प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि शस्त्रों और अनुज्ञप्ति के सत्यापन हेतु थाना क्षेत्रों में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है. वैसे अनुज्ञप्तिधारी जिनके शस्त्र का सत्यापन इस वर्ष थाना अथवा अन्य दंडाधिकारियों से सत्यापन कराया गया है, उन अनुज्ञप्तिधारियों को भी थाने पर उपस्थित होकर सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है. सत्यापन का कार्य बक्सर मुफस्सिल थाने में 21 से 25 नवंबर तक अंचलाधिकारी बक्सर करेंगे. औद्योगिक थाना क्षेत्र में 26 से 28 नवंबर, नगर थाने में 18 से 20 नवंबर, धनसोई थाने में 18 से 22 नवंबर, राजपुर थाने में 18 से 22 नवंबर, इटाढ़ी थाने में 18 से 22 नवंबर, ब्रrापुर थाने में 18 से 20 नवंबर, बगेन गोला थाने में 26 से 28 नवंबर, सिमरी थाने में 18 से 22 नवंबर, डुमरांव थाने में 18 से 20 नवंबर, कृष्णाब्रrा थाने में 21 से 22 नवंबर तक, कोरानसराय थाने में 18 से 22 नवंबर, नावानगर थाने में 18 से 20 नवंबर, सिकरौल थाने में 21 से 25 नवंबर, मुरार थाने में 18 से 22 नवंबर व नैनीजोर थाने में 21 से 25 नवंबर तक शस्त्रों का सत्यापन होगा. शस्त्रों का सत्यापन नहीं करानेवाले अनुज्ञप्तिधारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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