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हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

बक्सर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ धीरेंद्र बहादुर सिंह ने हत्या के मामले में अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है .न्यायालय ने अभियुक्त पर भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत एक लाख रुपये एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है, उक्त राशि […]

बक्सर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ धीरेंद्र बहादुर सिंह ने हत्या के मामले में अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है .न्यायालय ने अभियुक्त पर भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत एक लाख रुपये एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है, उक्त राशि में से 80% मृतक के माता-पिता को दिया जायेगा. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 6 माह जेल में बिताने होंगे. पिछले दिनों न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया था तथा सजा के लिए बुधवार को तिथि मुकर्रर की गई थी .

बताते चलें इटाढ थाना के बरहआना गांव के रहने वाले सत्येंद्र यादव की हत्या उसी गांव के का रहने वाला बृजेश यादव उर्फ बृजेश सिंह ने 12 नवंबर 2009 को रात के 8बजे गोली मारकर उस वक्त कर दिया था जब मृतक दूध बेच कर वापस गांव लौट रहा था , इस बीच अभियुक्त ने टॉर्च जलाकर उसे पहचान लिया तथा गोली चला दी घायल होने के बाद भी मृतक भागने लगा लेकिन अभियुक्त ने पीछा करके उसे मार डाला था .
उक्त मामले को लेकर मृतक के भाई राजन यादव ने इटाढ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सूचक ने पुलिस को बताया था कि 3 दिन पूर्व अभियुक्त अन्य दो अभियुक्तों के साथ मिलकर महिला के जेवरात लूट रहे थे जिसे मृतक ने देख लिया तथा इस संबंध में पुलिस को गवाही दी थी ,अभियुक्त उसे गवाही नहीं देने के लिए धमका रहे थे. सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्य प्रकाश सिंह ने बहस में हिस्सा लिया, जहां कुल 5 गवाहों की गवाही को कलम दर्ज किया गया.
सारे सबूत एवं बयानात के बाद न्यायालय ने अभियुक्त बृजेश सिंह उर्फ बृजेश यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया साथ ही 27 आर्म्स एक्ट के तहत 3 साल की सजा एवं 5 हजार का जुर्माना लगाया. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा जुर्माने की राशि का 80 प्रतिशत मृतक के माता-पिता को दिया जायेगा .राशि नहीं देने पर अभियुक्त को 6 माह की जेल में बिताने होंगे.

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