गांजा तस्करी के मामले में मिली 10 साल की कैद

Updated at : 13 Jun 2017 1:27 AM (IST)
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गांजा तस्करी के मामले में मिली 10 साल की कैद

कोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना बक्सर,कोर्ट : गांजा तस्करी के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक की अदालत ने अभियुक्त राणा सिंह को दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त राणा सिंह पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अगर जुर्माने […]

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कोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना

बक्सर,कोर्ट : गांजा तस्करी के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक की अदालत ने अभियुक्त राणा सिंह को दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त राणा सिंह पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अगर जुर्माने की राशि नहीं जमा की गयी, तो दो साल और सजा भुगतनी पड़ेगी. गौरतलब हो कि 24 नवंबर 2015 को ब्रह्मपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना के विशेश्वर डेरा के रहनेवाले राणा सिंह के घर में तस्करी के लिए गांजा रखा हुआ है,
जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर अभियुक्त के घर से दो अटैचियों में कुल 41 किलों आठ सौ ग्राम गांजा बरामद किया था. साथ ही आरोपित को घटनास्थल से ही गिरफ्तार भी किया था. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने एक अप्रैल, 2016 को आरोपित के खिलाफ संज्ञान लिया तथा सात मई, 2016 को आरोप गठित किया. मामले में कुल 12 साक्ष्यों की गवाही को कलम दर्ज किया गया, जिसके बाद पिछले दिनों न्यायालय ने अभियुक्त को एनडीपीएस की धारा 20/बी(2) सी 27 ए, 29 के तहत दोषी पाया था. सोमवार को न्यायालय ने अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं में दोषी पाकर दस वर्ष की सश्रम कारावास के साथ-साथ एक लाख रुपये बतौर जुर्माने के रूप में भरने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने की अवस्था में अभियुक्त को दो साल अतिरिक्त जेल में बिताने पड़ेंगे.
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