दो भाइयों को उम्रकैद की सजा

Published at :13 Apr 2017 5:14 AM (IST)
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दो भाइयों को उम्रकैद की सजा

आरा : हत्या के एक मामले में आरोपित दो भाइयों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है. साथ ही दोनों के खिलाफ आर्थिक दंड भी लगाया गया है. षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने बुधवार को हत्या के मामले में आरोपित दो भाइयों के खिलाफ फैसला सुनाया. अभियोजन की ओर से […]

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आरा : हत्या के एक मामले में आरोपित दो भाइयों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है. साथ ही दोनों के खिलाफ आर्थिक दंड भी लगाया गया है. षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने बुधवार को हत्या के मामले में आरोपित दो भाइयों के खिलाफ फैसला सुनाया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने बहस की थी.

उन्होंने बताया कि आयर थानांतर्गत महथिन टोला डीह निवासी शिवराज सिंह 14 दिसंबर, 2012 को अपने बड़े भाई चंदेश्वर सिंह व मनोज कृष्ण बिहारी के साथ बाजार से अमरूद बेच कर घर जा रहा था. जाने के दौरान बगसरा गांव के समीप घात लगाये अभियुक्तों ने अपने हाथ में देशी कट्टा लेकर उनलोगों को मारने के लिए दौड़ा. वे लोग भाग कर छिपने लगे. इसी बीच अभियुक्तों ने चंदेश्वर सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी थी.

घटना को लेकर उसने नामजद दो भाइयों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना का कारण भूमि विवाद बताया गया था. कोर्ट में अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही दर्ज करायी गयी थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों की गवाही दर्ज करायी गयी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने भादवि की धारा 302/34 व 27 आर्म्स एक्ट तहत दोषी पाते हुए आरोपित दूधनाथ चौधरी व बुधन चौधरी को सश्रम उम्रकैद व 10-10 हजार रुपया जुर्माना तथा तीन – तीन वर्ष के सश्रम कैद व दो – दो हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई. सभी सजाएं साथ -साथ चलेंगी.

14 दिसंबर, 2012 को आयर थानांतर्गत महथिन टोला में हुई थी घटना
दोनों भाइयों के खिलाफ लगा 10-10 हजार का जुर्माना
एपीपी प्रशांत रंजन ने की बहस, सात लोगों की हुई गवाही
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