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कब्जा हटाने गयी पुलिस पर रोड़ेबाजी

पुलिस व अतिक्रमणकारियों के बीच हुई नोकझोंक, कई लोग हुए घायल हाइ कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा हटाया गया अतिक्रमण आरा : मार्टिन रेलवे की जमीन पर वर्षों से कब्जा जमाये अवैध अतिक्रमणकारियों को मंगलवार को हाइकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया. सुबह से ही पुलिस दलबल […]

पुलिस व अतिक्रमणकारियों के बीच हुई नोकझोंक, कई लोग हुए घायल

हाइ कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा हटाया गया अतिक्रमण
आरा : मार्टिन रेलवे की जमीन पर वर्षों से कब्जा जमाये अवैध अतिक्रमणकारियों को मंगलवार को हाइकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया. सुबह से ही पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंच गयी थी. अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए पुलिस पूरी तैयारी के साथ गयी हुई थी. इस दौरान अतिक्रमण हटाने गये पुलिस पर लोगों ने पथराव किया और काफी देर तक नोक-झोंक भी हुई. गुस्साये लोगों ने पुलिस पर पथराव किया,
जिससे कई लोग जख्मी भी हो गये. इसके बाद पुलिस ने लोगों पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया. पुलिस के कड़े रुख के बाद अतिक्रमणकारी पीछे हट गये और इसके बाद प्रशासन ने अपना काम शुरू कर दिया गया. अतिक्रमण कर बनाये गये मकानों को बुलडोजर से हटाया जाने लगा. इसको लेकर मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल कायम रहा. अतिक्रमण हटाने के लिए हजारों की संख्या में पुरुष व महिला बल के जवानों के साथ वज्रवाहन, अग्निशमन दस्ते के साथ विशेष दल को भी लगाया गया था. पुलिस बल के जवानों ने पूरी बस्ती को चारों ओर से घेर लिया था, जिसके बाद घर बनाकर रह रहे गरीब परिवार के लोग असहाय हो गये. प्रशासन ने अतिक्रमण हटाना शुरू किया, तो बस्ती के लोग एकजुट होकर विरोध करने लगे. इसके बाद पुलिस और पब्लिक के बीच हाथापाई और रोड़ेबाजी हुई.
हाइकोर्ट ने कृष्णा सिंह के पक्ष में दिया है फैसला : बताया जा रहा है कि इस जमीन को लेकर हाइकोर्ट में कृष्णा सिंह व कब्जा जमाये लोगों के बीच मामला चल रहा था, जिसमें हाइ कोर्ट ने कृष्णा सिंह के पक्ष में फैसला दिया और अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया. निर्देश मिलने के साथ ही भोजपुर जिला प्रशासन पूरी तैयारी के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची.
बीते वर्ष भी अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिस और अतिक्रमणकारियों के बीच जम कर पथराव हुए थे. इसमें अतिक्रमणकारी व पुलिस बल को भी चोट लगी थी, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों द्वारा कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया गया था. कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने के आदेश पर रोक लग गयी थी. हाइकोर्ट में मामला चल रहा था.
इसी बीच हाइकोर्ट ने कृष्णा सिंह के द्वारा दायर किये गये परिवाद पर फैसला सुनाते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया. हाइ कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने कई बार अतिक्रमण हटाने का पहले भी प्रयास किया था लेकिन लोगों के विरोध के कारण वापस लौट जाना पड़ा था. इस बार प्रशासन पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था.
वर्षों से अवैध कब्जा जमाये थे अतिक्रमणकारी : बिहारी मिल स्थित मार्टिन रेलवे की जमीन पर लोग वर्षों से कब्जा जमाये हुए थे. जब कभी खाली कराने की बात आती थी, तो गरीबी का हवाला देकर लोग पुलिस के सामने खड़े हो जाते थे, जिसके कारण पुलिस को विवश होकर पीछे लौटना पड़ता था. हाइ कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती से अतिक्रमण को हटाया.

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