हत्या के मामले में सश्रम उम्रकैद की दी गयी सजा

Published at :08 Jan 2017 4:44 AM (IST)
विज्ञापन
हत्या के मामले में सश्रम उम्रकैद की दी गयी सजा

आरा : हत्या के एक मामले में कोर्ट द्वारा आरोपित को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. साथ ही आरोपित के खिलाफ 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने हत्या के एक मुकदमे में शनिवार को आरोपित फिरोज नट को सश्रम उम्रकैद […]

विज्ञापन

आरा : हत्या के एक मामले में कोर्ट द्वारा आरोपित को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. साथ ही आरोपित के खिलाफ 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने हत्या के एक मुकदमे में शनिवार को आरोपित फिरोज नट को सश्रम उम्रकैद व 25 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी.

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार ने बहस की. उन्होंने बताया कि सहार थानांतर्गत अवगिला गांव निवासी फिरोज नट ने 21 मई 2013 को आपसी विवाद को लेकर मुस्ताक नट की पत्नी तुरनी देवी को लाठी व दाब से मारकर हत्या कर दी थी. अभियोजन की ओर से नौ गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी.

सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री द्विवेदी ने दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302 के तहत आरोपित फिरोज नट को सश्रम उम्रकैद व 25 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन