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एक खाद दुकान का लाइसेंस रद्द, दो का किया निलंबन

कृषि पदाधिकारी द्वारा की गयी खाद दुकानों के खिलाफ कार्रवाई आरा. खाद की बिक्री में गड़बड़ी और पंजी अपडेट नहीं रखने के मामले में तीन खाद दुकानों पर गाज गिर गयी. एक दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, तो दो का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. डीएओ द्वारा जांच के बाद इस […]

कृषि पदाधिकारी द्वारा की गयी खाद दुकानों के खिलाफ कार्रवाई
आरा. खाद की बिक्री में गड़बड़ी और पंजी अपडेट नहीं रखने के मामले में तीन खाद दुकानों पर गाज गिर गयी. एक दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, तो दो का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. डीएओ द्वारा जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की गयी है.
उर्वरक अधिनियम 1985 का सम्यक अनुपालन नहीं किये जाने के कारण मेसर्स प्रिंस ट्रेडर्स, इब्राहिमपुर पीरो की उर्वरक अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की गयी है.
इस दुकान से सभी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है.वहीं मेसर्स सरस्वती फर्टिलाइजर, सब्जीगोला रोड आरा के द्वारा उर्वरक भंडारण, बिक्री किये गये उर्वरकों का कैश मेमो जांच दल को नहीं दिखाया गया. इस पर डीएओ द्वारा मेसर्स सरस्वती फर्टिलाईजर की उर्वरक अनुज्ञप्ति निलंबित कर तत्काल प्रभाव से उर्वरक बिक्री पर रोक लगा दी गयी है.
वहीं दो दिन पूर्व मेसर्स पंचम फर्टिलाइजर, पीरो के प्रतिष्ठान पर की गयी छापेमारी में भी उर्वरक बिक्री एवं नियंत्रण आदेश के अवहेलना के लिए उक्त विक्रेता प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति निलंबन किया गया है. डीएओ ने बताया कि जिले के सभी अनुज्ञप्तिधारी उर्वरक विक्रेता प्रतिष्ठानों की जांच की जायेगी और अनियमितता पाये जाने पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जायेगी. किसानों के मामले में कोई भी कोताही बरदाश्त नहीं की जायेगी.
स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर गिरी गाज : डीएओ संजय नाथ तिवारी के आदेशानुसार गठित छापामार दल द्वारा जिले के विभिन्न उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गयी थी, जिसमें विक्रेता प्रतिष्ठानों द्वारा उर्वरक विक्रय, भंडारण एवं अभिलेखीकरण में की जा रही अनियमितताओं के लिए अनुशासनिक कार्रवाई तय थी. उक्त प्रतिष्ठानों द्वारा नियत समयावधि में स्पष्टीकरण का जबाब डीएओ को उपलब्घ नहीं कराया गया, इसके बाद कार्रवाई की गयी.

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