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किसानों को मिलेगी अब चार गुनी मुआवजा राशि

सुखद. फोरलेन सड़क निर्माण का पेच सुलझा प्रधान सचिव ने संशोधित प्राक्कलन तैयार कर भेजने का दिया निर्देश 55 गांवों की 697.18 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण आरा-मोहनिया फोरलेन को लेकर 24 गांवों की 125.81 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण आरा : आरा-बक्सर व आरा-मोहनिया फोरलेन सड़क निर्माण के मार्ग में मुआवजा राशि को लेकर […]

सुखद. फोरलेन सड़क निर्माण का पेच सुलझा

प्रधान सचिव ने संशोधित प्राक्कलन तैयार कर भेजने का दिया निर्देश
55 गांवों की 697.18 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण
आरा-मोहनिया फोरलेन को लेकर 24 गांवों की 125.81 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण
आरा : आरा-बक्सर व आरा-मोहनिया फोरलेन सड़क निर्माण के मार्ग में मुआवजा राशि को लेकर फंसा पेच सुलझ गया है. आरा-बक्सर फोरलेन से संबंधित रैयती किसानों को भारत सरकार के एक जनवरी, 2014 से प्रभावी नयी भूमि अधिग्रहण नीति के तहत सड़क निर्माण में जानेवाली भूमि के बदले अब एमवीआर के चार गुना की दर से मुआवजा राशि मिलेगी.
इसको लेकर जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन बनाने की तैयारी शुरू कर दी गयी है. प्रधान सचिव, राजस्व, भूमि सुधार ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को 15 दिनों के अंदर सड़क निर्माण को लेकर अधिग्रहण की जानेवाली भूमि का संशोधित प्राक्कलन तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है.
किसानों को कार्यालय का चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा : दोनों फोरलेन सड़कों के निर्माण को लेकर होनेवाले भूमि अधिग्रहण से संबंधित रैयती किसानों को अब मुआवजा राशि के लिए जिला भू-अर्जन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. इस समस्या से छुटकारा दिलाने को लेकर जिलाधिकारी डॉ वीरेंद्र प्रसाद यादव ने किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण के एवज में मिलनेवाली मुआवजा राशि को लेकर सभी अंचलाधिकारियों को एलपीसी के साथ सभी कागजातों को तैयार करने के लिए शिविर लगाने का निर्देश दिया है.
शिविर में किसानों के एलपीसी, लगान रसीद तथा आवेदन पत्र के साथ सभी कागजात को एक साथ तैयार कर हल्का कर्मचारी और सीआइ से जांच करा कर उसकी वास्तविक भू-स्वामी को मुआवजा के लिए जिला भू-अर्जन कार्यालय को अग्रसारित करने को कहा है, ताकि बिना देर किये रैयती किसानों को मुआवजा राशि ससमय प्राप्त हो सके.
जुलाई माह से होगा राशि का भुगतान
चार गुना मुआवजे को लेकर क्या है फरमान
प्रधान सचिव, राजस्व व भूमि सुधार के पत्रांक 684, रा दिनांक 26 मई, 2016 के आलोक में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत एक जनवरी, 2014 के बाजार मूल्य को आधार मान कर उक्त अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार दर का निर्धारण करते हुए संशोधित प्राक्कलन तैयार किया जाये, ताकि संशोधित प्राक्कलन को स्वीकृति के लिए एनएचएआइ को भेजा जा सके.

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