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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हत्या के मामले में लंबू शर्मा का हुआ ट्रायल
ट्रायल में कई गवाहों की गवाही के बाद बहस की प्रक्रिया शुरू आरा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सत्रवाद संख्या 659/2008 की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रायल प्रक्रिया प्रारंभ हुई. न्यायालय में बहस के दौरान जेल बंदी लंबू शर्मा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. उल्लेखनीय है कि […]
ट्रायल में कई गवाहों की गवाही के बाद बहस की प्रक्रिया शुरू
आरा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सत्रवाद संख्या 659/2008 की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रायल प्रक्रिया प्रारंभ हुई. न्यायालय में बहस के दौरान जेल बंदी लंबू शर्मा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. उल्लेखनीय है कि लंबू शर्मा ने उक्त घटना को अंजाम दे अपराध की दुनिया में कदम रखा था. इसका यह पहला घटना था, जो ग्यारह वर्ष पूर्व वर्ष 2004 में अंजाम दिया था. लंबू ने पीरो थाना क्षेत्र के मोहन टोला निवासी दिलीप सिंह को पीरो गांधी चौक पर चाकू से मार कर हत्या कर दी थी.
हत्या के बाद पीरो थाना में कांड संख्या 86/2004 दिनांक पांच अप्रैल, 2004 को दर्ज कराया गया था, जिसमें लंबू शर्मा को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था. उक्त मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू है. इसमें कई गवाहों की गवाही भी गुजर चुकी है. इस मामले में भी लंबू पुलिस को चकमा देकर दानापुर से फरार हो गया था.
इस घटना में कौन-कौन बनाये गये थे अभियुक्त : दिलीप सिंह की हत्या में लंबू के पिता समहूत शर्मा, भाई शंभु शर्मा, भाई विजय शर्मा तथा लंबू शर्मा को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में उसके पिता समहूत शर्मा का नाम निकाल दिया था, जबकि एक भाई शंभु शर्मा का मामला किशोर न्यायालय में लंबित है. भाई विजय शर्मा तथा लंबू शर्मा का ट्रायल में गवाही हो चुका है और बहस चल रहा है.
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