आरा : चुनाव के पूर्व हथियार के साथ कारतूस भी जमा करने होंगे

Updated at : 29 Jan 2019 6:00 AM (IST)
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आरा : चुनाव के पूर्व हथियार के साथ कारतूस भी जमा करने होंगे

आरा : जिले में शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव को लेकर जिलाधिकारी संजीव कुमार एवं पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने नागरी प्रचारिणी सभागार में सेक्टर पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, अनुमंडल पदाधिकारी तथा विभिन्न कोषांगों के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि सभी सेक्टर पदाधिकारी वैसे गांव, टोले, मोहल्ले तथा […]

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आरा : जिले में शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव को लेकर जिलाधिकारी संजीव कुमार एवं पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने नागरी प्रचारिणी सभागार में सेक्टर पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, अनुमंडल पदाधिकारी तथा विभिन्न कोषांगों के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि सभी सेक्टर पदाधिकारी वैसे गांव, टोले, मोहल्ले तथा मतदान केंद्रों को चिह्नित करें, जहां समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को मतदान करने से डराया-धमकाया जाता है.
उन्हें मतदान करने से रोके जाने की संभावना है. इन क्षेत्रों को चिह्नित कर वोटर में विश्वास एवं भरोसा पैदा करने तथा धारा 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई कर रिपोर्ट करें. साथ ही उन्होंने वैसे मतदान केंद्रों एवं कमजोर वर्ग के बसावटवाले क्षेत्रों को चिह्नित कर मतदाताओं को जागरूक एवं प्रेरित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया. 201 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 21 फ्लाइंग स्क्वायड एवं 35 स्टेटिक सर्विलांस टीम की प्रतिनियुक्ति की है.
सी विजील एप से मतदाताओं का प्रलोभन देनेवालों की होगी निगरानी : निर्वाचन आयोग के द्वारा सी विजील नामक एप विकसित किया गया है.
मतदाताओं को लोभ, प्रलोभन, पैसा अथवा सामग्री देकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो वैसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति धोती ,साड़ी, पैसा अथवा अन्य सामग्री देते हुए फोटो सी विजील नामक एप पर अपलोड कर सकता है.
हथियार के साथ जमा करना होगा कारतूस : डीएम ने कहा कि इस वर्ष के चुनाव में हथियार के साथ कारतूस को भी जमा कराये जायेंगे. डीएम ने मतदान पूर्व, मतदान के दिन तथा मतदान बाद सेक्टर पदाधिकारियों के कार्य एवं दायित्व के संदर्भ में जानकारी दी.
200 मीटर की परिधि में राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर रहेगी रोक : मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में किसी राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं होने तथा अप्राधिकृत प्रचार वाहनों की आवाजाही, संपत्ति को विरुपित करने, सरकारी कर्मचारियों के दुरुपयोग तथा आदर्श आचार संहिता के सभी बिंदुओं पर नजर रखने एवं उल्लंघन की स्थिति में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया.
मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी का हुआ गठन : जिलाधिकारी ने कहा कि मीडिया सर्टिफिकेशनएवं मॉनीटरिंग कमेटी का गठन हुआ है.
इसके तहत प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संदिग्ध पेड न्यूज पर पैनी नजर रखी जायेगी तथा उसकी मॉनीटरिंग की जायेगी. साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित एवं प्रसारित विज्ञापन पर नजर रखी जायेगी. उन्होंने कहा कि पोस्टर, बैनर, पंपलेट पर प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम एवं पता आवश्यक है. अन्यथा कार्रवाई की जायेगी. संपत्ति विरूपण अधिनियम का सख्ती से लागू करने को कहा.
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