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आरा : पांच दोषियों को सात-सात व 15 को दो साल जेल की सजा

आरा के बिहिया में महिला को निर्वस्त्र घुमाने का मामला आरा : चर्चित भोजपुर थाने के बिहिया के एक दलित महिला को मारपीट कर निर्वस्त्र घुमाने व उसके घर को जलाने के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने शुक्रवार को 20 आरोपितों को सश्रम कारावास […]

आरा के बिहिया में महिला को निर्वस्त्र घुमाने का मामला
आरा : चर्चित भोजपुर थाने के बिहिया के एक दलित महिला को मारपीट कर निर्वस्त्र घुमाने व उसके घर को जलाने के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने शुक्रवार को 20 आरोपितों को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी. इनमें पांच दोषियों को सात-सात साल और 15 को दो वर्ष जेल की सजा सुनायी गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सत्येन्द्र सिंह दारा ने बहस की थी.
उन्होंने बताया कि दिनांक 20 अगस्त, 2018 को बिहिया स्थित डफाली मुहल्ला के एक दलित महिला को मारपीट कर निर्वस्त्र घुमाने को लेकर पीड़ित महिला ने थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा गया था कि उसके घर के समीप एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना थाने को देकर वापस घर लौट रही थी, तभी वहां पर मौजूद लोगों ने उसके साथ मारपीट कर निर्वस्त्र कर दिया तथा उसे गांव में घुमाया. इसके बाद उसके घर को जला दिया. पुलिस ने वीडियो फुटेज से आरोपितों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया.
जांच के बाद पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. एक अभियुक्त नाबालिग होने की वजह से जुबेनाइल कोर्ट में भेज दिया गया था. कोर्ट द्वारा छह सितंबर को 20 अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान लिया गया.
कोर्ट ने 13 सितंबर को 20 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप का गठन किया. अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. कोर्ट ने 28 नवंबर 18 को फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया था. सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री द्विवेदी ने दोषी पाते हुए भादवि की धारा 147, 354 बी एवं एससी/एसटी की धारा के तहत पांच आरोपी किशोरी यादव, विनोद कुमार केसरी उर्फ मड़ई किशोरी, मो मुमताज अंसारी उर्फ ताज, विष्णु कुमार उर्फ मिथुन व सिकन्दर कुमार को सात- सात वर्ष सश्रम कारावास व 12 -12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी वहीं 15 आरोपितों को भादवि की धारा 147 एवं उक्त एससी/एसटी के तहत रंजीत कुमार, राजबली कुमार उर्फ बड़क, सत्यनारायण प्रसाद, लखन कुमार, राजेश शर्मा, मुनी साह, शुभम शर्मा, अमित कुमार जयसवाल उर्फ विक्की, सोनू कुमार, विक्की सिंह उर्फ दीपक कुमार, सूरज कुमार उर्फ पप्पू, राकेश राय उर्फ पीयूष राय, राजा साह व बबुआ जी उर्फ गूंगा को दो-दो वर्ष के कारावास व दो- दो हजार रुपये अर्थदंड तथा भादवि की धारा 147 के तहत विकास रजक को दो वर्ष के कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. उन्होंने अपने आदेश में भोजपुर डीएम को निर्देश दिया है कि पीड़िता की सुरक्षा की व्यवस्था करें तथा एससी/एसटी के तहत मिलने वाले सरकार से अनुदान की पूरी राशि पीड़िता को भुगतान करें.
दो- दो साल सजा पाने वाले
रंजीत कुमार, वार्ड न0 6, बिहिया
राजबली कुमार उर्फ बड़क, वार्ड न01, बिहिया
सत्यनारायण प्रसाद, वार्ड न0 13, बिहिया
लखन कुमार, वार्ड न0 13, बिहिया
राजेश शर्मा उर्फ इमरती, गांव जमुआव, बिहिया
मुनि साह गांव, जमुआव, बिहिया
शुभम शर्मा, डफली मुहल्ला, वार्ड न0 13, बिहिया
अमित कुमार जयसवाल उर्फ विक्की, वार्ड न0 6,बिहिया
सोनू कुमार, गांव फिनगी, बिहिया
विक्की सिंह उर्फ दीपक कुमार यादव, गांव साहेब टोला, बिहिया
सूरज कुमार उर्फ पप्पू, शुभम कॉलनी, बिहिया
राकेश राय उर्फ पीयूष, गांव दामोदरपुर थाना शाहपुर
राजा साह, गांव दामोदरपुर थाना शाहपुर
बबुआजी उर्फ गूंगा, गांव शिवराजी टोला थाना धनगाई
विकास रजक, वार्ड न0 6, बिहिया
सात- सात साल सजा पाने वाले आरोपित
किशोरी यादव, गांव जमुआव, बिहिया, विनोद कुमार केसरी उर्फ मड़ई, वार्ड न0 2, बिहिया, मो मुमताज अंसारी उर्फ ताज, गांव सन्दोर, बिहिया, विष्णु कुमार उर्फ मिथुन, बिहिया, सिकन्दर कुमार, वार्ड न0 8, बिहिया.

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