कोर्ट ने थानाध्यक्ष को लिया हिरासत में
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कोर्ट की अवमानना पर थाना अध्यक्ष को 200 रुपये का जुर्माना
कोर्ट ने थानाध्यक्ष को लिया हिरासत में थानाध्यक्ष ने कोर्ट से मांगी लिखित माफी आरा : कोर्ट के आदेश का अवमानना करने को लेकर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने शुक्रवार को मुफस्सिल थानाध्यक्ष सह पुलिस इंस्पेक्टर रवींद्र राम को कोर्ट हिरासत में लेते हुए दो सौ रुपये अर्थदंड का आदेश दिया. […]
थानाध्यक्ष ने कोर्ट से मांगी लिखित माफी
आरा : कोर्ट के आदेश का अवमानना करने को लेकर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने शुक्रवार को मुफस्सिल थानाध्यक्ष सह पुलिस इंस्पेक्टर रवींद्र राम को कोर्ट हिरासत में लेते हुए दो सौ रुपये अर्थदंड का आदेश दिया. गौरतलब है कि 17 जुलाई, 2018 को चितकुंडी गांव में हुए एक हत्या के मामले में मुफस्सिल थाने द्वारा उसी गांव के अभियुक्त संध्या देवी को गिरफ्फतार कर न्यायिक हिरासत में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया. अभियुक्त संध्या देवी ने कहा कि उसके छह व चार वर्ष के बच्चों को थाने से थानाध्यक्ष ने डांटकर भगा दिया. घर में उसके अलावा कोई नहीं है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री द्विवेदी ने मुफस्सिल थानाध्यक्ष को दोनों बच्चों को साथ लेकर 18 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था.
उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट द्वारा थानाध्यक्ष को कारण-पृच्छा देने का आदेश देते हुए पुलिस अधीक्षक को अनुरोधपत्र भेजने का आदेश दिया कि 20 जुलाई को दोनों बच्चों के साथ थानाध्यक्ष कोर्ट में सदेह उपस्थिति सुनिश्चित करें. 20 जुलाई को थानाध्यक्ष रवींद्र राम बिना बच्चों के साथ लाये कोर्ट में उपस्थित हुए. कोर्ट द्वारा बच्चों के बारे पूछा गया तो थानाध्यक्ष कोर्ट से सवाल-जवाब करने लगे. तब प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री द्विवेदी ने कोर्ट की अवमानना पर हिरासत में लेने का आदेश दिये. थानाध्यक्ष द्वारा लिखित माफी मांगने के बाद कोर्ट ने दो सौ रुपये का अर्थदंड का आदेश दिये. साथ ही अगली तिथि को अभियुक्त के दोनों बच्चों को कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिये. इधर, कोर्ट द्वारा थानाध्यक्ष को कोर्ट हिरासत में लेने की खबर मिलते ही अफरातफरी का माहौल हो गया. तुरंत पुलिस उपाधीक्षक कोर्ट पहुंचकर मामले की जानकारी ली.
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