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चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई

सन्हौला के श्रीचक में चाकू से हुई थी निवास मंडल की हत्या भागलपुर : चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट में बुधवार को सन्हौला के निवास मंडल की हत्या में दो आरोपित बासुकी मंडल व विश्वनाथ मंडल को आजीवन कारावास की सजा मिली. इसके अलावा प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. […]

सन्हौला के श्रीचक में चाकू से हुई थी निवास मंडल की हत्या
भागलपुर : चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट में बुधवार को सन्हौला के निवास मंडल की हत्या में दो आरोपित बासुकी मंडल व विश्वनाथ मंडल को आजीवन कारावास की सजा मिली. इसके अलावा प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. कोर्ट ने जुर्माने की राशि से 80 फीसदी पीड़ित के माता-पिता को देने के लिए कहा है. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक दीप कुमार ने मामले की पैरवी की.
यह है मामला. 29 अगस्त 2015 को शाम छह बजे निवास मंडल अपने पिता मूसाय मंडल के साथ घर वापस लौट रहा था. श्रीचक (सनहौला) निवासी पिता-पुत्र जब बेलगेरिया पुल के निकट पहुंचे तो वहां पहले से बैठे बासुकी मंडल, विश्वनाथ मंडल और एक जुवेनाइल आरोपित ने निवास मंडल का दोनों हाथ पकड़ लिया. बासुकी मंडल ने बायें जांघ में चाकू से हमला कर दिया. हल्ला होने पर सभी आरोपित भाग गये. पुलिस को मामले की सूचना दी गयी और जख्मी को इलाज के लिए सन्हौला अस्पताल में प्राथमिकी इलाज कराया गया. जहां से उसे जेएलएनएमसीएच रेफर किया गया. इलाज के दौरान निवास मंडल की मौत हो गयी.

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