भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम ने सुलतानगंज प्रखंड के मुंशी पट्टी निवासी वीणा कुमारी के वाद पर सुनवाई करते हुए सुलतानगंज के डॉ सुमन कुमार को वादी के दांत का इलाज सही नहीं करने को लेकर हुए परेशानी व अर्थिक क्षति के रुप में पचास हजार रुपया व मुकदमा खर्च के रूप में पांच सौ रुपया देने का आदेश दिया.
दो महीने के अंदर राशि का भुगतान करने का आदेश दिया. आदेश फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य डॉ सुनील अग्रवाल ने दिया.वादी वीणा कुमारी ने 27 जून 2011 को अपने दांत का इलाज करायी. डॉ के चिट्ठा पर 27 जून से 7 अगस्त 2011 तक दवा खायी,लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ.
पूरा मूंह सूज गया. वादी आठ अगस्त 2011 को डॉ सुमन के क्लिनिक गयी तो प्रतिवादी ने कहा कि क्राउन कटिंग करना है. इसके लिए फीस 25 हजार रुपया लगेगा. चिट्ठा पर पांच हजार अग्रिम के तौर पर दिया. जब क्राउन कटिंग पर भी फायदा नहीं हुआ, फिर वादी दंत चिकित्सक डॉ राजेश मोदी के यहां 15 अक्तू बर 2011 को दिखाया. डॉ मोदी के इलाज के बाद वादी का दांत ठीक हो गया.
अपने क्षतिपूर्ति के लिए वादी ने 21 अक्तूबर 2011 को फोरम में वाद दायर किया. फोरम ने प्रतिवादी को नोटिस दिया. नोटिस मिलने पर प्रतिवादी फोरम में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल किया. दोनों पक्षों को सुनने के वाद फोरम ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया.