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सांसद भूदेव की पत्नी पर सर्टिफिकेट केस

भागलपुर: काजीचक की विवादित जमीन सांसद भूदेव चौधरी के गले की फांस बन गयी है. जमीन रजिस्ट्री में राजस्व चोरी को लेकर समाहर्ता न्यायालय द्वारा जुर्माने भरने के आदेश के बाद भुगतान नहीं करने पर जमीन की खरीदार सांसद की पत्नी इंद्राणी चौधरी पर सर्टिफिकेट केस (नीलाम पत्र वाद) दायर किया गया है. डीएम की […]

भागलपुर: काजीचक की विवादित जमीन सांसद भूदेव चौधरी के गले की फांस बन गयी है. जमीन रजिस्ट्री में राजस्व चोरी को लेकर समाहर्ता न्यायालय द्वारा जुर्माने भरने के आदेश के बाद भुगतान नहीं करने पर जमीन की खरीदार सांसद की पत्नी इंद्राणी चौधरी पर सर्टिफिकेट केस (नीलाम पत्र वाद) दायर किया गया है. डीएम की ओर से तय नीलाम पदाधिकारी केस की सुनवाई करेंगे. यदि इसके बाद भी जुर्माना नहीं दिया गया तो कुर्की जब्ती की भी कार्रवाई हो सकती है.

विदित हो कि सांसद ने अपनी पत्नी इंद्राणी चौधरी के नाम काजीचक की साढ़े पांच कट्ठा जमीन खरीदी थी. इसकी रजिस्ट्री में स्टांप व निबंधन शुल्क के मद में 1,06,720 रुपये का कम भुगतान किया गया था.

इसको लेकर समाहर्ता न्यायालय में दायर वाद में 21 जनवरी को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने जमीन खरीदार श्रीमती चौधरी पर 10,67,200 रुपये का जुर्माना करते हुए कम भुगतान की राशि जोड़ कर कुल 11,73,920 रुपये 15 दिन के अंदर राजस्व कोष में जमा कराने का आदेश दिया था. इसी बीच सांसद की ओर से समाहर्ता न्यायालय के आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील की गयी और इसको लेकर समाहर्ता न्यायालय से जुर्माने का भुगतान करने के लिए समय मांगा गया था. मंगलवार को इसकी सुनवाई करते हुए समाहर्ता बी कार्तिकेय ने समय नहीं देते हुए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया था.

समाहर्ता के आदेश पर 15 दिन बीत जाने के बाद भी जुर्माना नहीं अदा करने पर सांसद की पत्नी इंद्राणी चौधरी के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दायर किया गया है. नीलाम पत्र पदाधिकारी अब नोटिस देने की कार्रवाई कर जल्द ही मामले की सुनवाई शुरू करेंगे.

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