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पूर्व इइ की 15 लाख से अधिक संपति करें जब्त

भागलपुर: विजिलेंस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश मालवीय ने शुक्रवार को एक अहम फैसला देते हुए राज्य सरकार को भागलपुर के पूर्व कार्यपालक अभियंता द्वारिका नाथ राय की 15 लाख से अधिक की आय से अधिक संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया. कोर्ट ने पटना के डीएम से कहा कि वर्ष 1963 से 1989-90 […]

भागलपुर: विजिलेंस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश मालवीय ने शुक्रवार को एक अहम फैसला देते हुए राज्य सरकार को भागलपुर के पूर्व कार्यपालक अभियंता द्वारिका नाथ राय की 15 लाख से अधिक की आय से अधिक संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया. कोर्ट ने पटना के डीएम से कहा कि वर्ष 1963 से 1989-90 की संपत्ति पर तत्काल कब्जा अगले 30 दिनों के भीतर लें. कोर्ट ने माना कि अभियंता के परिजनों के नाम की सभी संपत्ति उनकी अवैध आय से अर्जित है. उनकी पत्नी ललिता देवी व बेटे संजय कुमार और संजीव कुमार के नाम की संपत्ति जब्त होगी. केस की पैरवी विशेष लोक अभियोजक (विजिलेंस) जवाहर प्रसाद ने की और बचाव पक्ष से सत्यनारायण पांडेय शामिल थे.
1533446 रुपये की संपत्ति होगी जब्त
अदालत से 15 लाख 33 हजार 446 रुपये की संपति को जब्त करने का आदेश हुआ है. इसमें आठ लाख 29 हजार 84 रुपये की चल और अचल संपति पांच लाख 57 हजार रुपये का है. इसमें 10 हजार रुपये की एनएससी को जब्त नहीं किया जायेगा. सिर्फ पत्नी ललिता देवी के नाम से पीसी कॉलोनी, कंकड़बाग में 10 लाख का फ्लैट (तत्कालीन खरीद मूल्य) सहित अन्य संपत्ति शामिल है.
सेवानिवृत्ति होने पर हुई थी कार्रवाई : विजिलेंस ने यह कार्रवाई तब की जब भागलपुर से ही अधीक्षण अभियंता पद से द्वारिकानाथ राय सेवानिवृत्त हो चुके थे. विजिलेंस ने 14 अप्रैल 2012 को चारों की संपत्ति अधिग्रहण के लिए भागलपुर की निगरानी कोर्ट संख्या एक में अर्जी दाखिल की थी. स्पेशल जज की ओर से जारी नोटिस पर चारों उपस्थित हुए और अपनी बात रखी. आरोपित इंजीनियर डीके राय की मृत्यु 31 मार्च 2016 को गाजियाबाद के मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हो गयी थी.
17 अप्रैल 2012 को विजिलेंस कोर्ट में आया था मामला
विजिलेंस कोर्ट में 17 अप्रैल 2012 को मामला आया था. इसमें ब्यूरो ने बताया कि कार्यपालक अभियंता द्वारिकानाथ राय की पत्नी ललिता देवी के नाम से पीसी कॉलोनी, कंकड़बाग में 10 लाख का फ्लैट, न्यू पुनाईचक, राजबंशी नगर पटना में फ्लैट, मैनपुरा में साढ़े तीन कट्ठा जमीन की खरीद की है. इसके अलावा बेटे संजय कुमार व संजीव कुमार के नाम से भी मैनपुरा में साढ़े तीन-साढ़े तीन कट्ठे की जमीन अर्जित की है. केस के पहले जो इतना ही नहीं जांच के क्रम में विजिलेंस ने इंजीनियर राय व उनके परिवार वालों के नाम से कुछ बैंक बैलेंस, कार, बाइक आदि की जानकारी हासिल की. ब्यूरो का आरोप था कि ये सारी चल व अचल संपत्ति इंजीनियर ने अपने सर्विस काल 1963-64 से 1989-90 तक में अर्जित की. विजिलेेंस के मुताबिक, उन्हें सरकारी वेतन चार लाख 82 हजार 746 रुपये दिये गये, इसमें उन्हें एक लाख 60 हजार 915 रुपये बचत होने थे. मगर उनके पास 15 लाख से अधिक की संपति अर्जित कर ली.

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