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विलक्षण यादव हत्याकांड में दोष सिद्ध

नवगछिया: नवगछिया व्यवहार न्यायालय के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमा सिंह की अदालत ने बिहपुर थाना क्षेत्र के अरसंडीह गांव के विलक्षण यादव हत्याकांड के आरोपी खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के नवटोलिया भीमरी गांव निवासी जनार्दन यादव को दोषी पाया. सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 30 मई की तिथि […]

नवगछिया: नवगछिया व्यवहार न्यायालय के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमा सिंह की अदालत ने बिहपुर थाना क्षेत्र के अरसंडीह गांव के विलक्षण यादव हत्याकांड के आरोपी खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के नवटोलिया भीमरी गांव निवासी जनार्दन यादव को दोषी पाया. सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 30 मई की तिथि मुकर्रर की गयी है.

वर्ष छह अक्तूबर 2007 को विलक्षण यादव की गड़ासे से हत्या कर दी गयी थी. मृतक की पत्नी सुनयना देवी ने अरसंडीह गांव के अशोक यादव के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाया था. लेकिन, बाद में सुनयना देवी के पुन: दिये गये बयान और अमरपुर ढाला के पास से हत्या में प्रयुक्त गंड़ासा बरामद होने के बाद हत्या का आरोप जनार्दन यादव पर लगा. पुलिस के समक्ष जनार्दन यादव ने भी हत्या की बात स्वीकार कर ली थी.

हत्या का कारण जनार्दन की पत्नी से विलक्षण यादव का अवैध संबंध होना बताया गया था. इस मामले में अशोक यादव को कोर्ट से बरी कर दिया गया लेकिन पुन: अशोक के विरुद्ध न्यायालय ने संज्ञान लिया है. जनार्दन को भातरीय दंड संहिता की धारा 302/34 में दोषी पाया गया है. इस मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक परमानंद साह जिरह कर रहे हैं.

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