भागलपुर : बिहार राज्य पंचायत रोजगार सेवक संघ ने बुधवार को डीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया. अपने ज्ञापन में उन्होंने छह अक्तूबर को पटना हाइकोर्ट के फैसले की प्रति भी लगायी है
जिसमें कोर्ट ने बरखास्त पंचायत रोजगार सेवक को फिर से बहाल करने का आदेश दिया था. संघ के जिला अध्यक्ष मिहिर कुमार ने बताया कि जिला के 107 पंचायत रोजगार सेवक को सरकार ने बरखास्त कर दिया था.
पंचायत रोजगार सेवक के मांगों को लेकर किये गये हड़ताल पर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए फैसला लिया था. इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में सीडब्लयूजेसी 15098/2015 दायर किया गया. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से कोर्ट के आदेश पर योगदान को स्वीकार करने की अपील की गयी.