भागलपुर: डीएवी पब्लिक स्कूल में गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से लोक अदालत का आयोजन किया गया था. अदालत में करीब 25 लोगों ने पीएफ व पेंशन से संबंधित आवेदन दिये. बिहार स्पन सिल्क मिल के कर्मचारी के परिजनों ने बताया कि मिल बंद है, लेकिन नियोक्ता (मिल) उनके पीएफ खाते की कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं. पीएफ खाता के बारे में पूछने पर जानकारी नहीं दी जा रही है. इससे उन्हें पीएफ खाता व उसमें जमा राशि की जानकारी नहीं है, जिससे भुगतान का दावा भी प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं.
भविष्य निधि संगठन के पदाधिकारियों ने नियोक्ता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सभी कर्मचारियों के पीएफ खाता की जानकारी जल्द उपलब्ध कराने को कहा. प्राइवेट संस्थान से सेवानिवृत्त गंगा प्रसाद ने अपने आवेदन में वर्ष 1996-97 के वेतन के आधार पर पेंशन निर्धारित करने व बकाया पीएफ राशि का भुगतान कराने की मांग की.
उन्हें 1982 के वेतन के आधार पर पेंशन मिलता है. अपने पुत्रों की मदद से लोक अदालत पहुंचे बरारी निवासी छठू यादव लेदर कॉरपोरेशन में काम करते थे. 1992 में फैक्टरी बंद हो गयी. अब तक न ही पीएफ का पैसा मिला है और न ही पेंशन ही चालू हुआ है. भविष्य निधि संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि दो दिन में उनका पेंशन चालू हो जायेगा, जबकि पीएफ राशि के संबंध में पूरी पड़ताल करनी होगी. लोक अदालत में सहायक भविष्य निधि संगठन के सहायक आयुक्त दीपक तिग्गा, प्रवर्तन अधिकारी वाइ एन पासवान, सब्बीर, राजेश आदि मौजूद थे.