भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम ने एनटीपीसी टाउनशिप कहलगांव के वादी अरविंद कुमार, अमित गुप्ता व अभिषेक कुमार गुप्ता के वाद पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी कुलपति व कुलसचिव शोभित विश्वविद्यालय मेरठ को हर्जाना की राशि एक लाख 43 हजार रुपये सात प्रतिशत ब्याज दर से वाद दायर की तिथि से भुगतान की तिथि तक लौटाने का आदेश दिया.
फोरम ने प्रतिवादी को आदेश दिया कि वह वादी को मानसिक परेशानी के रूप दो हजार व मुकदमा खर्च के रूप में पांच सौ रुपया दे. उक्त आदेश फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य डॉ सुनील अग्रवाल ने दिया. वादी का पुत्र अमित कुमार गुप्ता व भांजा अभिषेक कुमार गुप्ता ने शोभित विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था.
अमित ने आइटी बीटेक में दाखिला के समय 80 हजार रुपये व छात्रवास के लिए 55 हजार रुपये व अभिषेक कुमार गुप्ता इसीइ बीटेक के लिए 40 हजार रुपये दाखिला व तीस हजार रुपये छात्रवास के लिए दिये थे. दोनों छात्रों की वहां तबीयत खराब हो गयी. दोनों ने 19 अगस्त 2008 को अपना रजिस्ट्रेशन रद कर जमा पैसे को लौटाने के लिए कहा. विवि ने बात मानने से इनकार कर दिया. फोरम के द्वारा नोटिस भेजा गया. प्रतिवादी द्वारा डाक से जवाब भेजा गया. दोनों पक्षों के सुनने के बाद फोरम ने यह आदेश दिया.