भागलपुर: तदर्थ न्यायालय तृतीय के एडीजे एसएन सिंह की अदालत ने डेढ़ साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को नाथनगर थाना क्षेत्र के भुवालपुर गांव निवासी मुकेश कुमार उर्फ मुकवा को भादवि की धारा 376 में साल साल की सजा सुनाई और दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी. कोर्ट में सरकार की आर से अपर लोक अभियोजक जय किशन मंडल उपस्थित थे.
मामले में आरोप का गठन 21 फरवरी 2013 को हुआ और उसी दिन से मामले में प्रतिदिन कोर्ट में सुनवाई हो रही थी. मामले में लड़की की मां मीरा देवी ने थाना में अपना बयान दर्ज कराया था. यह घटना सात मार्च 2012 की है. बच्ची की मां अपने बयान में कहा था कि कि सात मार्च 2012 की शाम छह बजे मेरे ही गांव का मुकेश कुमार उर्फ मुकवा घर के गेट पर आया और कहा कि बौआ को मुङो दीजिये. इसे बिस्कुट खिला कर बाहर से ले आते हैं. वह मेरी डेढ़ साल की बच्ची को गोद में लेकर चला गया.
कुछ समय बीतने के बाद जब बच्ची को घर नहीं लेकर आया तो मैं व मेरा भतीजा मनीष कुमार खोजबीन करने घर से निकले. जब हमलोग खोजबीन के दौरान मुरारपुर स्टेशन के मेन गेट पर पहुंचे तो मुकेश के गोद में मेरी बच्ची जोर-जोर से रो रही थी. मुकेश ने बच्ची को मेरी गोद में दे दिया और भाग गया. बच्ची को गोद में लेने पर देखा कि बच्ची खून से लथपथ है. देखने पर पता चला कि मुकेश ने मेरी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है. हो-हल्ला करने पर गांव वालों मुकेश को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया.