भागलपुर: तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने गुरुवार को पीरी बाजार (लखीसराय) निवासी प्रतिमा देवी की बेटी नीतू कुमारी को दहेज को लेकर ससुराल वालों द्वारा गायब कर देने के मामले में फैसला सुनाया. इसमें 498 ए में आरोपी हरदेव सिंह, विमला देवी को तीन साल की सजा और एक-एक हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनायी गयी. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी.
वहीं अदालत ने दहेज निरोधक अधिनियम 3/4 में छह-छह महीने की सजा सुनायी और पांच-पांच सौ रुपया जुर्माना भी लगाया. इसी मामले की एक आरोपी रेखा देवी को इसी अधिनियम के तहत छह महीने की सजा और पांच सौ रुपया का अर्थदंड भी लगाया, जबकि महतो सिंह, अजय सिंह और सुनील सिंह को दोष मुक्त किया गया.