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44 वर्षों से घर बना कर रह रहे परिवार को प्रशासन ने उजाड़ा

सीओ द्वारा अवैध रूप से मकान तोड़ने का डीएम को दिया आवेदन बौंसी प्रखंड क्षेत्र के बरमसिया गांव की है घटनाप्रतिनिधि, बांकाबौंसी प्रखंड क्षेत्र के बरमसिया निवासी भूदेव यादव पिता स्व प्राण मंडल ने डीएम व एसडीओ को सीओ के विरुद्ध आवेदन दिया है. कहा है कि बिहार सरकार के द्वारा अंचल बौंसी के सिकंदरपुर […]

सीओ द्वारा अवैध रूप से मकान तोड़ने का डीएम को दिया आवेदन बौंसी प्रखंड क्षेत्र के बरमसिया गांव की है घटनाप्रतिनिधि, बांकाबौंसी प्रखंड क्षेत्र के बरमसिया निवासी भूदेव यादव पिता स्व प्राण मंडल ने डीएम व एसडीओ को सीओ के विरुद्ध आवेदन दिया है. कहा है कि बिहार सरकार के द्वारा अंचल बौंसी के सिकंदरपुर मौजा में खाता नंबर 172 खेसरा 1564 में एक एकड़ 10 डिसमिल बंदोबस्ती की गयी थी जिसका सभी कागजात है. इसी जमीन पर 44 वर्ष से सपरिवार घर निर्माण कर रह रहे हैं. इस पर तत्कालीन सीओ ने नोटिस भेज कर 28 जुलाई 2009 को उपस्थित होकर जमीन संबंधित कागजात दाखिल किया. इसके बाद 27 दिसंबर 2014 को सुरक्षा बल के साथ सीओ ने घर पर पहुंच कर घर खाली करने के लिए कहा. इस कड़ाके की ठंड में 80 वर्ष के वृद्ध को अपना आशियाना नहीं रह गया है. श्री यादव ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है साथ ही दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए क्षतिपूर्ति की मांग की है. क्या कहते हैं सीओ इस संबंध में सीओ बौंसी के महेंद्र प्रसाद ने बताया कि उस जमीन को पंचायत भवन के लिए चिह्नित किया गया है. रैयत के पास इस भूमि का कोई कागजात नहीं है. जमीन खाली कराने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया गया था, बावजूद इसके जमीन रैयत द्वारा खाली नहीं किया गया. उन्होंने बताया कि बंदोबस्ती जमीन की कोई खरीद या बिक्री नहीं कर सकता है.

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