भागलपुर: विक्रमशिला पहुंच पथ के दोनों ओर अब वाहनों की पार्किग नहीं हो पायेगी. फुटपाथ पर भी कोई दुकान नहीं लगेगी और न ही वहां लोगों का जमावड़ा होगा. सदर अनुमंडलाधिकारी (एसडीओ) सुनील कुमार ने धारा-144 के तहत इसे निषिद्ध किया है. अधिनियम के तहत इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए एफआइआर दर्ज करने के साथ-साथ जुर्माना आदि भी लगाया जा सकता है.
विक्रमशिला सेतु पर आये दिन लगने वाले जाम व इससे निजात पाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई कदम उठाये जा रहे हैं. प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी सेतु व पहुंच पथ पर जाम की समस्या से निजात नहीं मिल रही है. डीएम डॉ वीरेंद्र प्रसाद यादव ने सदर एसडीओ को विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए जाम का स्थायी समाधान का निर्देश दिया था. सेतु व पहुंच पथ पर जाम के लिए पहुंच पथ के दोनों ओर अवैध रूप से वाहनों की पार्किग व फुटपाथी दुकानें भी महत्वपूर्ण कारण है. पहुंच पथ पर मोटर गैरेज के आगे वाहनों का जमावड़ा भी एक अहम कारणों में शामिल है. बार-बार प्रशासनिक निर्देश के बाद भी इसका स्थायी निराकरण नहीं हो पा रहा था.
अब सदर एसडीओ ने इसके समाधान के लिए धारा-144 लागू कर दिया है और इसकी प्रति जीरो माइल थाना को उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है. एसडीओ के आदेश में उल्लेखित किया गया है कि जीरो माइल से विक्रमशिला पुल तक पहुंच पथ के मुख्य सड़क को छोड़ कर दोनों ओर 10 फीट तक धारा-144 लागू है. यह आदेश सभी तरह के वाहनों, वाहन चालकों, फुटपाथी दुकानदारों, होटल मालिकों, गैरेज मालिकों पर भी लागू होगा. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.
होगी माइकिंग
जीरो माइल थाना प्रभारी प्रवीण झा ने बताया कि धारा-144 संबंधी सदर एसडीओ का आदेश उन्हें प्राप्त हो गया है. आदेश की प्रति को जीरो माइल से पुल तक विभिन्न जगहों पर चिपकाया जायेगा और बुधवार से इस आदेश के तहत माइकिंग (अनाउंसमेंट) भी करायी जायेगी, ताकि सभी दुकानदारों, होटल मालिकों, गैरेज मालिकों सहित वाहन चालकों व आम लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके. उन्होंने कहा कि एसडीओ के आदेश का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा.