एक सप्ताह में दर्ज होगा भू-अर्जन का मनीसूट
Updated at : 07 Dec 2019 3:13 AM (IST)
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भागलपुर : सृजन घोटाला मामले में जिलाधिकारी ने भू-अर्जन घोटाले में की गयी राशि वसूली के लिए मनीसूट दायर करने का निर्देश भू-अर्जन शाखा को दे दिया. निर्देश मिलते ही सरकारी अधिवक्ता को मनीसूट से संबंधित कागजात सौंप दिये गये. संभावना है कि एक सप्ताह के भीतर मनीसूट दायर हो जायेगा. इससे पहले राजस्व व […]
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भागलपुर : सृजन घोटाला मामले में जिलाधिकारी ने भू-अर्जन घोटाले में की गयी राशि वसूली के लिए मनीसूट दायर करने का निर्देश भू-अर्जन शाखा को दे दिया. निर्देश मिलते ही सरकारी अधिवक्ता को मनीसूट से संबंधित कागजात सौंप दिये गये. संभावना है कि एक सप्ताह के भीतर मनीसूट दायर हो जायेगा. इससे पहले राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने भू-अर्जन को कंटीजेंसी फंड से मनीसूट दायर करने की अक्तूबर में ही अनुमति दे दी थी.
सृजन घोटाले में गबन हुई राशि को लेकर संबंधित बैंक से वसूली की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है. भू-अर्जन विभाग ने मनीसूट का कागजात तैयार करवाने के लिये सरकारी अधिवक्ता से चर्चा की थी. इसमें तय किया गया है कि जिस तरह नजारत शाखा द्वारा मनीसूट दायर कराया गया है, उसी तरह भू-अर्जन द्वारा भी कराया जायेगा. प्रत्येक बैंक के हिसाब से 50 हजार रुपये का स्टांप शुल्क लगेगा.
यह था फंड का पेचसृजन घोटाला में जिला भू-अर्जन से 333 करोड़ रुपये की अवैध निकासी हुई. इसे लेकर बैंकों से राशि की वसूली होगी. मनीसूट को लेकर करीब 1.10 लाख रुपये की जरूरत थी. जिला भू-अर्जन कार्यालय ने विभाग से अनुमति मांगी थी कि कंटीजेंसी की राशि से मनीसूट दायर किया जाये.
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