भागलपुर: जिला विधिज्ञ संघ की तदर्थ समिति की बैठक मंगलवार को कोर्ट परिसर के पुस्तकालय में हुई. इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. महासचिव रत्नेश कुमार मिश्र ने बताया कि ऑडिट के लिए एके मिश्र एंड एसोसिएट के साथ एक प्रतिशत पर एग्रीमेंट हुआ था जो सर्वसम्मति से रद्द कर दिया गया है.
दरअसल, उन्हें वर्ष 2002 से 2009 तक के ऑडिट करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी जो नहीं हो सकी. इसके लिए ऑडिटर पुनेंदु कुमार से पूछा गया कि ऑडिट तो हुआ नहीं है और अब ऑडिट होगा, तो किस हिसाब से पैसा लिया जायेगा.
उनकी ओर से 2009 तक के लिए सालाना 10,000 रुपये की मांग की गयी, जो विचार-विमर्श के बाद तय किया जायेगा. उन्होंने बताया कि पत्र-पत्रिका बंद हो गयी थी. अब सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इसे फिर से जारी रखा जाये. महासचिव ने बताया कि मेजर व माइनर एक्ट में जो संशोधन हुआ है, इसकी प्रतिलिपि खरीदी जायेगी. बैठक में निर्णय लिया गया कि बीमार चल रहे पूर्व अध्यक्ष जयंती पंडित की सुधि लेने उनके घर जाया जायेगा.
बैठक में अध्यक्ष अधिवक्ता सत्य नारायण पांडेय, उपाध्यक्ष अधिवक्ता कौशल किशोर पांडेय, कोषाध्यक्ष अधिवक्ता जवाहर प्रसाद, सदस्य अधिवक्ता जय प्रकाश यादव व्यास, अधिवक्ता भोला मंडल, अधिवक्ता आनंद किशोर सिंह, अधिवक्ता मो. ताहीर अनवर, अधिवक्ता कृष्णदेव नाथ खरगाहा, अधिवक्ता रामशरण सिंह, जीपी गोपाल प्रसाद आदि उपस्थित थे.